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झारखंड : नौ खदान मालिकों पर 47 करोड़ का जुर्माना
जमशेदपुर : पूर्वी सिंहभूम जिले के नौ खदान मालिकों पर लगभग 47 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है. साथ ही खदान मालिकों को कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत तत्काल राशि का भुगतान कर दिया जाये. कॉपर, पैरोक्सनाइट, काइनाइट, क्वार्टजाइट, सोप स्टोन, गोल्ड समेत अन्य माइंस संचालक को अंतिम नोटिस […]
जमशेदपुर : पूर्वी सिंहभूम जिले के नौ खदान मालिकों पर लगभग 47 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है. साथ ही खदान मालिकों को कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत तत्काल राशि का भुगतान कर दिया जाये. कॉपर, पैरोक्सनाइट, काइनाइट, क्वार्टजाइट, सोप स्टोन, गोल्ड समेत अन्य माइंस संचालक को अंतिम नोटिस दी गयी और जुर्माना नहीं देने पर कार्रवाई करने को कहा गया है. कॉमन कॉज की ओर से दायर याचिका के तहत दो अगस्त 2017 को दिये गये आदेश के तहत यह कार्रवाई की गयी है.
जुर्माना की राशि देना जरूरी है :
जिला खनन पदाधिकारी वेंकटेश कुमार ने बताया कि जुर्माना की राशि देना जरूरी है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, बकाये की गणना की गयी है और उसके तहत ही यह राशि वसूली जायेगी. कई कंपनियों ने राशि का भुगतान करने का आश्वासन दिया है और अगर भुगतान नहीं किया गया, तो ऐसी कंपनियों के खिलाफ आवश्यक कदम उठाया जायेगा.
किस पर कितना का लगा जुर्माना
माइंस मालिक मौजा-माइंस-एरिया (हेक्टेयर में) कितनी राशि
हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड सुरदा, बंसोल, सोहदा-कॉपर-388.68 43 करोड़
शेखर सिंह हतनाथबेदा व चांदपुर-पैरॉक्सनाइट-16.01 15 लाख
खिरोद मोदी गम्हराकोचा-पैरॉक्सनाइट-34.75 57 लाख
प्रभात कुमार आदित्यदेव-मटकू-पैरॉक्सनाइट-70.92 35 लाख
जेएसएमडीसी ज्योति पहाड़ी-काइनाइट-50.25 50 लाख
डगलस डायस दामुडीह-क्वार्टजाइट-18.846 10 लाख
निखिल कुमार डे बुरुहातू-सोप स्टोन-23.809 8 लाख
भारत माइनिंग खेर-क्वार्टजाइट-5.88 23 लाख
मनमोहन मिनरल केंदरुकोचा-गोल्ड-19.50 91 लाख
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