रिश्वत के दोषी को दो साल की सजा

रांची : रिश्वत के 16 साल पुराने मामले में अभियुक्त श्याम प्रसाद सिंह को सीबीआइ की विशेष अदालत ने दो साल जेल की सजा सुनायी है. अभियुक्त श्याम प्रसाद सिंह पलामू स्थित सीसीएल के राजहारा कोलियरी में लोडिंग इंस्पेक्टर के पद पर पदस्थापित थे. अभियुक्त पर आठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 18, 2018 12:21 AM

रांची : रिश्वत के 16 साल पुराने मामले में अभियुक्त श्याम प्रसाद सिंह को सीबीआइ की विशेष अदालत ने दो साल जेल की सजा सुनायी है. अभियुक्त श्याम प्रसाद सिंह पलामू स्थित सीसीएल के राजहारा कोलियरी में लोडिंग इंस्पेक्टर के पद पर पदस्थापित थे. अभियुक्त पर आठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माने नहीं देने पर नौ महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. सीबीआइ ने 05 अगस्त 2002 को एक हजार रुपये रिश्वत लेते श्याम प्रसाद सिंह को रंगेहाथ गिरफ्तार किया था.

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