रांची : बैंक मैनेजर समेत पांच को नोटिस जारी
रांची : हर्बल उत्पाद का व्यापार करने वाली कंपनी पर कब्जा करने के मामले में न्यायालय ने धोखाधड़ी के आरोप में पांच लोगों के विरुद्ध नोटिस जारी करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने जिनके विरुद्ध नोटिस जारी करने का आदेश दिया है उनमें अवधमणि पाठक, गौरव पाठक, चार्टर्ड एकाउंटेंट उत्तम जैन, बैंक ऑफ इंडिया […]
रांची : हर्बल उत्पाद का व्यापार करने वाली कंपनी पर कब्जा करने के मामले में न्यायालय ने धोखाधड़ी के आरोप में पांच लोगों के विरुद्ध नोटिस जारी करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने जिनके विरुद्ध नोटिस जारी करने का आदेश दिया है उनमें अवधमणि पाठक, गौरव पाठक, चार्टर्ड एकाउंटेंट उत्तम जैन, बैंक ऑफ इंडिया लालपुर शाखा के तत्कालीन बैंक मैनेजर सुनील लकड़ा और अनिल कुमार जमुआर हैं.
क्या है आरोप : आरोप के मुताबिक 15 अप्रैल 2010 को स्नेहलता और रितु पाठक ने हापामुनी हर्बल एंड फर्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, नामकुम की शुरुआत की थी. मां-बेटी के पास कंपनी के 10 हजार शेयर थे. कंपनी का खाता बैंक ऑफ इंडिया की लालपुर शाखा में खोला गया था. उत्तम जैन और सुनील लकड़ा से मिल कर साजिश के तहत रितु के पिता अवधमणि दो जनवरी 2013 को कंपनी के डायरेक्ट बन गये. जबकि वह कंपनी के सामान्य कर्मचारी थे. उनके पास कंपनी का कोई शेयर नहीं था. इन्होंने कागजात में जालसाजी की. वहीं दूसरी तरफ गौरव पाठक ने मां स्नेहलता के नाम पर शेयर एलॉट करके कंपनी का पेड ऑफ कैपिटल बढ़ा दिया.
इधर 16 अप्रैल 2015 को कंपनी के डायरेक्टर पद से स्नेलहता ने त्यागपत्र दे दिया. वहीं रितु का क्लेम है कि उनके पास कंपनी का 98 फीसदी शेयर था. फिर 11 फरवरी 2016 को वीणा सिंह को कंपनी का निदेशक बनाया गया. इसके बाद अवधमणि परेशान करने लगे. बगैर बोर्ड मीटिंग के अवधमणि ने बेटे गौरव को कंपनी का डायरेक्टर बना दिया.
एसबीआइ के अधिकारी को तीन साल की सजा
रांची. सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने रिश्वत लेने के आरोपी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लोहरदगा के पूर्व फील्ड ऑफिसर रमेश कुमार तिवारी को तीन साल की सजा और 80 हजार रुपये जुर्माना लगाया है़ जुर्माना नहीं देने पर तीन महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी़ मामला 2010 का है़ सीबीआइ के एंटी करप्शन ब्यूरो ने 14 फरवरी 2010 को रमेश कुमार तिवारी को 25000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था़