भाई की हत्या कर खून पीनेवाले को मिली उम्र कैद की सजा

रांची : अपने छोटे भाई की हत्या कर उसका खून पीने के मामले में एजेसी एसके सिंह की अदालत ने आरोपी सनीचरवा बेदिया को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनायी है. अभियुक्त पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. यह […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 29, 2018 7:35 AM

रांची : अपने छोटे भाई की हत्या कर उसका खून पीने के मामले में एजेसी एसके सिंह की अदालत ने आरोपी सनीचरवा बेदिया को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनायी है. अभियुक्त पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

यह मामला अनगड़ा थाना कांड संख्या 18/12 से संबंधित है. हत्या की यह घटना 11 फरवरी 2012 की है. मामले की सूचक बिगन देवी की ओर से दर्ज प्राथमिकी के अनुसार वह अपने पति घासीराम बेदिया और बच्चों के साथ घर में सो रही थी. रात के लगभग 11:30 बजे उसका जेठ सनिचरवा बेदिया अपनी पत्नी की सहायता से दरवाजा तोड़कर घर में घुस गया और घासीराम पर चाकू और पत्थर से हमला करके उसकी हत्या कर दी. हत्या करने के बाद सनिचरवा ने घासीराम का खून भी पीया.

अधिवक्ता ओपी गौरव ने बताया कि दोनों भाइयों के बीच जमीन विवाद चल रहा था. इसी वजह से सनिचरवा ने घटना को अंजाम दिया. इस मामले में अभियुक्त पिछले छह वर्ष से जेल में है. मामले में डॉक्टर और अनुसंधानकर्ता सहित आठ लोगों की गवाही दर्ज करायी गयी थी.

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