पूर्व मंत्री अपर्णा को 15 दिन जेल, जमानत

धनबाद: पूर्व मंत्री और फॉरवर्ड ब्लॉक की प्रदेश अध्यक्ष अपर्णा सेनगुप्ता को आचार संहिता व निषेधाज्ञा उल्लंघन के मामले में न्यायिक दंडाधिकारी कुमार पवन की अदालत ने 15 दिनों के कारावास की सजा सुनायी है. हालांकि बाद में कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश भी दे दिया. पूर्व मंत्री पर 31 जनवरी […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 6, 2014 8:07 AM

धनबाद: पूर्व मंत्री और फॉरवर्ड ब्लॉक की प्रदेश अध्यक्ष अपर्णा सेनगुप्ता को आचार संहिता व निषेधाज्ञा उल्लंघन के मामले में न्यायिक दंडाधिकारी कुमार पवन की अदालत ने 15 दिनों के कारावास की सजा सुनायी है. हालांकि बाद में कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश भी दे दिया.

पूर्व मंत्री पर 31 जनवरी 2005 में विधानसभा चुनाव के दौरान नामांकन दाखिल करते समय आचार संहिता और निषेधाज्ञा उल्लंघन का आरोप है.

कोर्ट ने उन्हें धारा 144 और 188 के तहत दोषी करार दिया. सजा सुनाये जाने के तुरंत बाद श्रीमती सेनगुप्ता की ओर से जमानत याचिका दायर की गयी. न्यायालय ने निजी मुचलका पर उन्हें जमानत दे दी. ऊपरी अदालत में चुनौती देने के लिए 30 जून तक का समय दिया.

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