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किसानों के नाम पर फर्जी ढंग से लोन लेने का मामला, पीइ दर्ज कर जांच करे सीआइडी

रांची : हाइकोर्ट में शुक्रवार को खूंटी, जमशेदपुर व चाईबासा में किसानों के नाम पर लोन स्वीकृत कराने व निकासी की सीबीआइ जांच को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस व जस्टिस डीएन पटेल की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए सीआइडी के डीआइजी को पीइ (प्रारंभिक जांच) दर्ज कर मामले की […]

रांची : हाइकोर्ट में शुक्रवार को खूंटी, जमशेदपुर व चाईबासा में किसानों के नाम पर लोन स्वीकृत कराने व निकासी की सीबीआइ जांच को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस व जस्टिस डीएन पटेल की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए सीआइडी के डीआइजी को पीइ (प्रारंभिक जांच) दर्ज कर मामले की जांच करने का निर्देश दिया.
साथ ही सीआइडी को छह दिसंबर के पूर्व रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया. मामले की अगली सुनवाई सात दिसंबर को होगी. इससे पूर्व प्रार्थी की अोर से खंडपीठ को बताया गया कि खूंटी, जमशेदपुर व चाईबासा में किसानों के नाम से किसान क्रेडिट कार्ड, बकरी पालन के लिए ऋण जारी किया गया. वर्ष 2016-2017 में ऋण स्वीकृत करा लिया गया. उसकी राशि अवैध तरीके से निकाल ली गयी.
जब बैंक की ओर से किसानों के पास ऋण वसूली का नोटिस आया, तो किसान बैंक के पास गये. बैंक ने उनको बताया कि चूंकि उनके नाम पर ऋण दिया गया है, इसलिए पैसा वापस करना होगा. इसके बाद पीड़ित किसानों ने मुख्य सचिव, आरबीआइ गवर्नर, पीएमअो को पत्र लिखा. प्रधानमंत्री कार्यालय से मुख्य सचिव को समुचित कार्रवाई के लिए वर्ष 2017 में पत्र लिखा गया.
इस पत्र को चाईबासा के उपायुक्त को भेजा गया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी. प्रार्थी ने पूरे मामले की सीबीआइ या स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने के लिए उचित आदेश देने का आग्रह किया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी नेटवर्क ऑफ एडवोकेटस फॉर राइट एक्शन की अोर से जनहित याचिका दायर की गयी है.

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