छात्रा को अगवा कर दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सश्रम सजा

स्पेशल जज सह सेशन जज एक मो नसीरूद्दन ने सुनाया फैसला दो मार्च 2015 को मैट्रिक की परीक्षा देने आयी थी छात्रा परीक्षा केंद्र से निकलने पर उसका कर लिया था अपहरण देवघर : मैट्रिक परीक्षा देकर निकली नाबालिग छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने के नामजद मंटू महथा को पॉक्सो एक्ट स्पेशल कोर्ट सह […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 4, 2019 2:09 AM

स्पेशल जज सह सेशन जज एक मो नसीरूद्दन ने सुनाया फैसला

दो मार्च 2015 को मैट्रिक की परीक्षा देने आयी थी छात्रा
परीक्षा केंद्र से निकलने पर उसका कर लिया था अपहरण
देवघर : मैट्रिक परीक्षा देकर निकली नाबालिग छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने के नामजद मंटू महथा को पॉक्सो एक्ट स्पेशल कोर्ट सह सेशन जज एक मो नसीरूद्दीन की अदालत ने दोषी पाया है तथा 10 साल की सश्रम सजा सुनायी गयी. साथ ही 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. जुर्माना की राशि पीड़िता को दी जायेगी.
जुर्माना की राशि देने में अगर आरोपित असमर्थ होता है, तो अलग से पांच माह की कैद की सजा काटनी हाेगी. केस की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियाेजक ब्रह्मदेव पांडेय ने आधा दर्जन गवाहों से गवाही दिलवाई व दोष सिद्ध करने में सफल रह, जबकि बचाव पक्ष से अधिवक्ता पवन कुमार ने पक्ष रखा. घटना 2 मार्च 2015 को घटी थी व इस संंबंध में देवघर महिला थाना में मुकदमा पीड़िता की मां के बयान पर दर्ज हुआ था.
पटना ले जाकर किया गया था छात्रा से दुष्कर्म
दर्ज एफआइआर के अनुसार सूचक की 15 वर्षीया बेटी मैट्रिक की परीक्षा देने घर से एक कॉलेज आयी थी. इसी कॉलेज में सेंटर पड़ा था. परीक्षा हॉल से बाहर निकलने के बाद आरोपित ने छात्रा का अपहरण कर लिया व पटना ले गया जहां पर उसके साथ आरोपित ने दुष्कर्म किया. पीड़िता की मां ने केस दर्ज कराया जिसका स्पीडी ट्रायल हुआ व आरोपित को दोषी पाकर उपरोक्त सजा सुनाई गई व जुर्माना भी लगाया गया. आरोपित को अपहरण व रेप की धारा में दोषी पाकर अलग-अलग सजा सुनाई गयी व जुर्माना लगाया गया. सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी.

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