नाबालिग के यौन शोषण में युवक दोषी

डरा-धमकाकर बालिका से दो वर्षों तक किया यौन शोषण बोकारो : पोक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार की अदालत ने 16 वर्षीय नाबालिग लड़की से यौन शोषण के मामले में गुरुवार को एक युवक को दोषी करार दिया है. दोष सिद्ध हुआ युवक चंदनकियारी थाना क्षेत्र के […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 31, 2019 3:27 AM

डरा-धमकाकर बालिका से दो वर्षों तक किया यौन शोषण

बोकारो : पोक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार की अदालत ने 16 वर्षीय नाबालिग लड़की से यौन शोषण के मामले में गुरुवार को एक युवक को दोषी करार दिया है. दोष सिद्ध हुआ युवक चंदनकियारी थाना क्षेत्र के बरमसिया ओपी अंतर्गत शंखकुड़ी गांव निवासी अनुज कुमार (26 वर्ष) है. न्यायालय में यह मामला पोक्सो कांड संख्या 40/16 व चंदनकियारी थाना कांड संख्या 88/16 के तहत चल रहा है.
सजा तीन जून को सुनाई जायेगी. घटना की प्राथमिकी पीड़िता के बयान पर दर्ज की गयी थी. सरकार की तरफ से विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार झा ने अदालत में पीड़िता का पक्ष रखा. अनुज ने डरा धमका कर लड़की के साथ जनवरी 2015 से जुलाई 2016 तक दुष्कर्म किया.
क्या है मामला : अनुज लड़की को छात्रवृत्ति दिलाने का झांसा देकर पहली बार जनवरी 2015 में बोकारो लेकर आया. यहां अपने दोस्त के सेक्टर छह स्थित एक आवास में उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद कई बार लड़की को छात्रवृत्ति दिलाने का बहाना बनाकर अपने साथ बोकारो लाया और दुष्कर्म किया. लड़की तीन माह की गर्भवती हो गयी, तो उसका गर्भपात करा दिया. इसके बाद परिजनों ने लड़की की शादी करा दी. अनुज लड़की की ससुराल में भी उसका पीछा करने लगा.
गांव वालों ने अनुज को पकड़कर पूछताछ की तो अनुज ने भरी पंचायत में बताया : लड़की उसकी प्रेमिका है और वह उससे शादी करना चाहता है. इसके बाद ससुराल वालों ने लड़की को छोड़ दिया. अनुज द्वारा किये गये वादे के अनुसार लड़की उससे शादी करने की तैयारी में थी. इसके बाद अनुज गांव छोड़कर फरार हो गया. एक सप्ताह तक लड़की ने अनुज का इंतजार किया. बाद में अनुज शादी से इन्कार कर गया. इसके बाद यह मामला स्थानीय थाना में दर्ज कराया गया था.

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