Bokaro : ललपनिया में व्यवसायी पर फायरिंग का मास्टरमाइंड हजारीबाग से गिरफ्तार, जेल भेजा गया
महुआटांड़ : बोकारो जिला के ललपनिया में 15 अक्टूबर, 2019 की रात होलसेलर घनश्याम बर्णवाल पर जानलेवा हमला करने और झारखंड जन मुक्ति परिषद (जेजेएमपी) के नाम से 5 लाख रुपये की लेवी मांगने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. एसपी पी मुरुगन ने शुक्रवार को बताया कि हजारीबाग जिला के जुगरा […]
महुआटांड़ : बोकारो जिला के ललपनिया में 15 अक्टूबर, 2019 की रात होलसेलर घनश्याम बर्णवाल पर जानलेवा हमला करने और झारखंड जन मुक्ति परिषद (जेजेएमपी) के नाम से 5 लाख रुपये की लेवी मांगने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. एसपी पी मुरुगन ने शुक्रवार को बताया कि हजारीबाग जिला के जुगरा के रहने वाले सुनील साहू ने व्यवसायी पर गोली चलायी थी. ललपनिया का राजेश उर्फ ठीकरी इस कांड का मास्टरमाइंड था. उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.
एसपी ने ललपनिया ओपी के थाना प्रभारी जगरनाथ उरांव के नेतृत्व में पूरे मामले की जांच के लिए एक टीम का गठन किया था. टीम ने त्वरित व सटीक कार्रवाई करते हुए पूरे मामले का खुलासा किया. इस कांड में शामिल अपराधियों में एक सुनील साहू को बड़कागांव (हजारीबाग) के जुगरा से गिरफ्तार किया. उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त सिक्सर भी बरामद कर लिया.
इस कांड के मास्टरमाइंड ललपनिया निवासी राजेश साव उर्फ ठीकरी ने घटना को अंजाम देने के बाद महुआटांड़ थाना में दर्ज एक पुराने आपराधिक मामले में कोर्ट में सरेंडर करके पुलिस को चकमा देने की कोशिश की. पुलिस ने गिरफ्तार अपराधी सुनील को गुरुवार को जेल भेज दिया. इनका एक अन्य सहयोगी सूरज गोप फिलहाल फरार है. उसे भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जायेगा.
हजारीबाग के सुनील ने चलायी थी गोली
थाना प्रभारी जगरनाथ उरांव ने बताया कि ठीकरी ने अपने साले (हजारीबाग का जुगरा निवासी) सुनील साहू के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया. इसमें ललपनिया के ही उसके साथी सूरज गोप ने भी उसका सहयोग किया. ललपनिया में ही जेजेएमपी का फर्जी लेटर पैड बनाया और व्यवसायी घनश्याम बर्णवाल से 5 लाख रुपये की मांग की.
थाना प्रभारी ने बताया कि सुनील साहू को ठीकरी की ससुराल जुगरा से पकड़ा गया, तो उसने पुलिस को एक-एक जानकारी दे दी. उसने बताया कि 25 अक्टूबर की रात बाइक पर ठीकरी, सुनील साहू और सूरज गोप व्यवसायी के यहां पहुंचे. सुनील ने ही व्यवसायी घनश्याम बर्णवाल पर गोली चलायी. उसने यह भी बताया कि गोली चलाने का उद्देश्य सिर्फ व्यवसायी को डराना और 5 लाख रुपये देने के लिए बाध्य करना था.
उल्लेखनीय है कि घटना के बाद 16 अक्टूबर को अज्ञात तीन अपराधियों के खिलाफ ललपनिया थाना में कांड संख्या 39/19 के तहत धारा 307, 386 व 387, भादवि 34, 17 सीएल एक्ट, 27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था.