बोकारो : हत्या की नियत से अपहरण के एक मामले में स्थानीय न्यायालय के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय जर्नादन सिंह की अदालत ने एक युवक को शनिवार को दोषी करार दिया है. दोष सिद्ध हुए मुजरिम सेक्टर आठ सी, झोंपड़ी निवासी सुरेश राम (27 वर्ष) है. न्यायालय में इस मामले की सुनवाई सेशन ट्रायल संख्या 49/18 व हरला थाना कांड संख्या 108/17 के तहत हो रही है.
सजा 25 नवंबर को सुनायी जायेगी. सरकार की तरफ से अपर लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने पक्ष रखा. प्राथमिकी हरला थाना क्षेत्र के ग्राम कर्माटांड़ निवासी जान बाबू अंसारी के भाई फारूक अंसारी ने दर्ज कराया था.