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हत्या समेत अनेक मामलों में माओवादी कमांडर को दस साल की कैद की सजा

रांची: रांची की विशेष आतंकवाद निरोधक कानून (पोटा) अदालत ने हत्या, अपहरण, लूट आदि से जुडी चार दर्जन से अधिक घटनाओं में शामिल रहे खतरनाक माओवादी सब जोनल कमांडर सुनील गंझू को आज दस वर्ष के कठोर कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी. एस. एच. काजमी की विशेष अदालत ने सुनील गंझू […]

रांची: रांची की विशेष आतंकवाद निरोधक कानून (पोटा) अदालत ने हत्या, अपहरण, लूट आदि से जुडी चार दर्जन से अधिक घटनाओं में शामिल रहे खतरनाक माओवादी सब जोनल कमांडर सुनील गंझू को आज दस वर्ष के कठोर कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी.
एस. एच. काजमी की विशेष अदालत ने सुनील गंझू को 27 जनवरी को दोषी करार दिया था.खतरनाक माओवादी सुनील गंझू को पुलिस ने हजारीबाग के केरेदारी क्षेत्र से दो फरवरी, 2004 को गिरफ्तार किया था. गंझू कथित तौर पर किसी बडी नक्सल वारदात के सिलसिले में रांची जाने की तैयारी में था.
उसके खिलाफ हजारीबाग, चतरा और रांची में हत्या समेत पचास से अधिक जघन्य आपराधिक मामले दर्ज थे. इसी दृष्टि से उसकी गिरफ्तारी पोटा कानून के तहत की गयी और इसी कानून के तहत उस पर मुकदमा चलाया गया.उस पर वर्ष 2003 में डेमोटांड इलाके से आधा दर्जन पुलिस कर्मियों को घायल कर पुलिस की छह राइफलें भी लूटने का भी आरोप था.
गंझू के खिलाफ पोटा अदालत में कुल 16 गवाहियां दर्ज की गयीं और आज सजा सुनाये जाने के दौरान उसे चतरा की जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये अदालत में पेश किया गया. हजारीबाग जेल में बंद रहने के दौरान कैदियों को जेल प्रशासन के खिलाफ भडकाने और उकसाने के आरोप में उसे चतरा जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था.

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