रांची : बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और चारा घोटाले के आरोपी लालू प्रसाद यादव से जुड़े चाईबासा कोषागार से फर्जी ढंग से 37 करोड़ रुपये से अधिक धन निकालने के एक मामले में अंतिम बहस विशेष सीबीआई अदालत में यहां 29 अगस्त से प्रारंभ होगी और इसमें लालू के वकील अपनी बहस नौ सितंबर से प्रारंभ करेंगे.
इससे पूर्व सर्वोच्च न्यायालय से भी सीबीआई के न्यायाधीश को बदलवाने की कोशिश में नाकाम होने के बाद लालू यादव ने कल यहां विशेष सीबीआई अदालत में अपनी बहस प्रारंभ करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा था.
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश प्रवास कुमार सिंह की अदालत ने आज इस मामले में निर्देश दिया कि सभी संबद्ध पक्ष अपनी बहस 29 अगस्त से प्रारंभ करें जो 16 सितंबर तक पूरी कर ली जायेगी.
आज लालू के वकील ने अदालत से कहा कि वरिष्ठ अधिवक्ता लालू की ओर से बहस करेंगे और वह नौ सितंबर से इस मामले में बहस प्रारंभ करेंगे जिसकी विशेष अदालत ने अनुमति दे दी.
सोमवार को लालू प्रसाद यादव के वकील ने केंद्रीय जांच ब्यूरो के विशेष न्यायाधीश प्रवास कुमार सिंह की अदालत में पेश होकर जहां उन्हें मामले में बहस के लिए दस दिन का समय दिये जाने से संबन्धित सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की प्रति दी थी वहीं मामले में अपनी बहस प्रारंभ करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा था. अदालत ने इस मामले में आज अपना निर्देश दिया और लालू को नौ सितंबर से अपना पक्ष रखने की अनुमति दे दी.
सर्वोच्च न्यायालय ने लालू को झटका देते हुये मामले में अदालत बदलने की याचिका खारिज करते हुए लालू को निचली अदालत में अपनी बहस दस दिनों में पूरा करने का आदेश दिया है.
चारा घोटाले में आर सी 20 ए-96 ऐसा मामला है जो चाईबासा कोषागार से 37 करोड़ रुपये से अधिक रुपया फर्जी ढंग से निकालने से जुड़ा है और इसमें सीधे तौर पर बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का नाम भी जुड़ा हुआ है. चारा घोटाले के रांची में चल रहे 53 मामलों में से 44 में फैसले आ चुके हैं और अब सिर्फ नौ और मामलों में फैसला आना शेष है.