चारा घोटाला: लालू को नौ सितंबर से बात रखने की अनुमति

रांची: सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश पीके सिंह ने चारा घोटाला (आरसी 20ए/96) के सबसे बड़े मामले में अभियुक्तों का पक्ष सुनने के लिए 29 अगस्त से 16 सितंबर तक की तिथि तय की है. साथ ही लालू प्रसाद को अपनी बात नौ सितंबर से कहने की अनुमति दी. उन्होंने यह कदम सुप्रीम कोर्ट के आदेश […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 28, 2013 6:30 AM

रांची: सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश पीके सिंह ने चारा घोटाला (आरसी 20ए/96) के सबसे बड़े मामले में अभियुक्तों का पक्ष सुनने के लिए 29 अगस्त से 16 सितंबर तक की तिथि तय की है. साथ ही लालू प्रसाद को अपनी बात नौ सितंबर से कहने की अनुमति दी. उन्होंने यह कदम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में उठाया है. लालू प्रसाद की ओर से 26 अगस्त को याचिका दायर कर बहस के लिए नौ सितंबर से 10 दिनों का समय मांगा गया था. विशेष जज ने इस याचिका पर फैसले के लिए 27 अगस्त की तिथि तय की थी.

समय मांगने के मामले में मंगलवार को सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद की ओर से कहा गया कि इस मामले में जबलपुर के सीनियर एडवोकेट सुरेंद्र सिंह उनका पक्ष सुनेंगे. श्री सिंह अभी व्यस्त हैं, वह नौ सितंबर से बहस के लिए आयेंगे. अदालत ने लालू प्रसाद का पक्ष सुनने के बाद कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी अभियुक्तों को अपनी बात कहने के लिए 15 दिनों का समय दिया है.

साथ ही जल्द फैसला सुनाने का निर्देश दिया है, इसलिए इस मामले में सुनवाई के लिए 29 सितंबर से 16 सितंबर तक का समय निर्धारित किया जाता है. इस अवधि में जिस अभियुक्त को अपने पक्ष में जो कुछ कहना हो, कहे. अगर लालू प्रसाद इस निर्धारित अवधि में नौ सितंबर से अपनी बात कहना चाहते हैं, तो कह सकते हैं. अभियुक्तों का पक्ष सुनने के लिए निर्धारित तिथि के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआइ को जवाब देने के लिए पांच दिनों का समय दिया जायेगा.

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