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जरूरत पड़े, तो सैन्य अफसर को नियुक्त करें

रांची: हाइकोर्ट में सोमवार को एनआइटी जमशेदपुर में वित्तीय अनियमितता व प्रशासनिक अराजकता को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. एक्टिंग चीफ जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार व एनआइटी प्रशासन को निर्देश देते हुए मामला निष्पादित कर दिया. उच्चस्तरीय समिति की जांच रिपोर्ट में […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 24, 2013 6:49 AM

रांची: हाइकोर्ट में सोमवार को एनआइटी जमशेदपुर में वित्तीय अनियमितता व प्रशासनिक अराजकता को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. एक्टिंग चीफ जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार व एनआइटी प्रशासन को निर्देश देते हुए मामला निष्पादित कर दिया.

उच्चस्तरीय समिति की जांच रिपोर्ट में की गयी सभी अनुशंसाओं को लागू किया जाये. अनुशंसा पर की जा रही कार्रवाई पर उच्चस्तरीय समिति नजर रखेगी.

कोर्ट ने कहा : एनआइटी परिसर की घेराबंदी के लिए अविलंब चहारदीवारी का निर्माण कार्य शुरू किया जाये. निर्माण के लिए केंद्र सरकार राशि के अलावा अन्य सारी सुविधाएं मुहैया कराये. विधि-व्यवस्था के लिए आवश्यकतानुसार पुलिस फोर्स तैनात करने के लिए डीजीपी को निर्देश दिया. खंडपीठ ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह अनुशासनप्रिय कड़े निदेशक की नियुक्ति करे. जरूरत पड़े, तो अर्हता रखनेवाले सैन्य अफसर को निदेशक पद पर नियुक्त किया जाये. इससे एनआइटी परिसर में बाहरी हस्तक्षेप खत्म होगा. खंडपीठ ने विद्यार्थियों में आत्महत्या की प्रवृत्ति खत्म करने के लिए समय-समय पर मनोचिकित्सकों की सेवा लेने का निर्देश दिया. कार्यशाला भी आयोजित करने का निर्देश दिया.

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