लालू की याचिका को लेकर दस्तावेज भेजे जाने पर फैसला एक-दो दिन में
रांचीः लालू की याचिका पर सुनवाई के लिए आवश्यक दस्तावेज हाइकोर्ट को भेजे जाने के मामले में एक-दो दिनों में फैसला होगा. सिविल कोर्ट में नौ नवंबर तक अवकाश होने के बावजूद चारा घोटाले के कांड संख्या आरसी 20ए/96 के दस्तावेज जल्द ही हाइकोर्ट को भेजे जाने की संभावना है. सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश की […]
रांचीः लालू की याचिका पर सुनवाई के लिए आवश्यक दस्तावेज हाइकोर्ट को भेजे जाने के मामले में एक-दो दिनों में फैसला होगा. सिविल कोर्ट में नौ नवंबर तक अवकाश होने के बावजूद चारा घोटाले के कांड संख्या आरसी 20ए/96 के दस्तावेज जल्द ही हाइकोर्ट को भेजे जाने की संभावना है.
सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश की अदालत में चारा घोटाले के कांड संख्या आरसी 20ए/96 के 13 ट्रंक दस्तावेज हैं. इसमें 11 ट्रंक दस्तावेज सीबीआइ से संबंधित है. शेष दो ट्रंक दस्तावेज अभियुक्तों से संबंधित है. सीबीआइ ने अभियुक्तों पर लगाये गये आरोपों के साक्ष्य के तौर पर विभिन्न प्रकार के दस्तावेज के 60 हजार शीट जमा कराये थे. अभियुक्तों की ओर से अपने बचाव में दी गयी दलील और उसके साक्ष्य के रूप में जमा कराये गये दस्तावेज दो ट्रंकों में बंद है. विशेष न्यायाधीश पीके सिंह की अदालत द्वारा इस मामले में सुनायी गयी सजा के खिलाफ लालू प्रसाद सहित अन्य ने हाइकोर्ट में अपील दायर की है. न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरआर प्रसाद ने लालू प्रसाद की याचिका पर सुनवाई के बाद सिविल कोर्ट से उन सभी दस्तावेज की मांग की है, जिसके आधार पर इस मामले में सजा सुनायी गयी. हाइकोर्ट में लालू की याचिका पर अगली सुनवाई की तिथि तय की जायेगी.
हाइकोर्ट ने अभी इस मामले में निचली अदालत से सिर्फ दस्तावेज मांगा है, प्रभात खबर के 19 अक्तूबर के अंक में भूल से इस खबर का शीर्षक ‘लालू को राहत नहीं’ छप गया था. प्रभात खबर इस भूल के लिए खेद व्यक्त करता है.