बलात्कार के मामले में दो को 10 साल की सजा

मेदिनीनगर झारखंड: झारखंड के पलामू में एक शादीशुदा महिला से बलात्कार के मामले में एक स्थानीय अदालत ने दो लोगों को शुक्रवार को दस-दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रघुवर दयाल ने 18 अक्तूबर 2008 को छतरपुर के सराइदिह गांव में एक शादीशुदा महिला का बलात्कार करने वाले […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 21, 2013 1:22 AM

मेदिनीनगर झारखंड: झारखंड के पलामू में एक शादीशुदा महिला से बलात्कार के मामले में एक स्थानीय अदालत ने दो लोगों को शुक्रवार को दस-दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई.

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रघुवर दयाल ने 18 अक्तूबर 2008 को छतरपुर के सराइदिह गांव में एक शादीशुदा महिला का बलात्कार करने वाले जमुना उरांव और सुदर्शन उरांव को 10-10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई. अदालत ने दोनों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

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