कर्मियों को 15-15 माह के वेतन का होगा भुगतान

रांची: हाइकोर्ट में गुरुवार को बिहार स्टेट इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (बीएसआइडीसी) की इकाइयों में कार्यरत कर्मियों के बकाये भुगतान को लेकर दायर विभिन्न जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस आर भानुमति व जस्टिस एस चंद्रशेखर की खंडपीठ ने बीएसआइडीसी की ओर से दाखिल जवाब को देखते हुए झालसा के माध्यम से कर्मियों के बकाया […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 31, 2014 7:21 AM

रांची: हाइकोर्ट में गुरुवार को बिहार स्टेट इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (बीएसआइडीसी) की इकाइयों में कार्यरत कर्मियों के बकाये भुगतान को लेकर दायर विभिन्न जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हुई.

चीफ जस्टिस आर भानुमति व जस्टिस एस चंद्रशेखर की खंडपीठ ने बीएसआइडीसी की ओर से दाखिल जवाब को देखते हुए झालसा के माध्यम से कर्मियों के बकाया वेतन भुगतान करने का निर्देश दिया. जमा 7.50 करोड़ रुपये में से 1058 कर्मियों को लगभग 15-15 माह के बकाया वेतन का भुगतान किया जाये. खंडपीठ ने मामले की सुनवाई दो माह के लिए स्थगित कर दी. अधिवक्ता हिमांशु कुमार मेहता ने पैरवी की.

उल्लेखनीय है कि प्रार्थी बीएसआइडीसी कामगार यूनियन व अन्य ने जनहित याचिका दायर की है. इसमें कहा गया है कि हाइटेंशन इंसुलेटर फैक्टरी, इइएफ, स्वर्णरेखा घड़ी कारखाना, सिंदरी खाद कारखाना सहित कई कंपनियों के कर्मियों को वर्ष 1992-93 से 1263 वेतनादि का भुगतान नहीं किया गया है. कोर्ट के आदेश पर निगम ने दो चरण में 7.50 करोड़ रुपये जमा किया है.

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