भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ताला मरांडी व पुत्र को हाइकोर्ट से राहत

रांची: झारखंड के बहुचर्चित बाल विवाह मामले में आरोपी भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ताला मरांडी व उनके पुत्र मुन्ना मरांडी को हाइकोर्ट से राहत मिल गयी है. मंगलवार को हाइकोर्ट के जस्टिस अनंत विजय सिंह की अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका (एबीए) पर सुनवाई की. आरोपी ताला मरांडी व मुन्ना मरांडी के खिलाफ किसी […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 1, 2017 1:12 AM
रांची: झारखंड के बहुचर्चित बाल विवाह मामले में आरोपी भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ताला मरांडी व उनके पुत्र मुन्ना मरांडी को हाइकोर्ट से राहत मिल गयी है. मंगलवार को हाइकोर्ट के जस्टिस अनंत विजय सिंह की अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका (एबीए) पर सुनवाई की. आरोपी ताला मरांडी व मुन्ना मरांडी के खिलाफ किसी भी प्रकार की उत्पीड़क कार्रवाई करने पर रोक लगा दी.

साथ ही निचली अदालत से मामले से संबंधित रिकार्ड प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 मार्च की तिथि निर्धारित की. इससे पहले प्रार्थियों की अोर से अधिवक्ता एसपी राय ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि जो आरोप लगाया गया है, वह बिल्कुल निराधार है. उसमें कोई सच्चाई नहीं है.

उल्लेखनीय है कि झारखंड भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष रहे ताला मरांडी के पुत्र मुन्ना मरांडी ने रितू बास्की से 27 जून 2016 को विवाह किया था. इसे बाल विवाह बताते हुए ताला मरांडी पर कार्रवाई करने की मांग होने लगी. इसके बाद बाल विवाह निषेध पदाधिकारी द्वारा प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. इसमें ताला मरांडी और मुन्ना मरांडी सहित दोनों पक्ष के लोगों को आरोपी बनाया गया था.

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