गुमला जेल में बंद उग्रवादियों को रांची लाने के लिए अपील करेगी सरकार

रांची: गुमला जेल में बंद उग्रवादी राजेश गोप व एक अन्य को रांची जेल में ट्रांसफर करने के लिए सरकार निचली अदालत के फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करेगी. राजेश गोप पीएलएफआइ का एरिया कमांडर था. पुलिस ने उसे करीब छह माह पहले गिरफ्तार किया था. गुमला जेल में राजेश गोप की संदिग्ध […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 28, 2017 5:55 AM
रांची: गुमला जेल में बंद उग्रवादी राजेश गोप व एक अन्य को रांची जेल में ट्रांसफर करने के लिए सरकार निचली अदालत के फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करेगी. राजेश गोप पीएलएफआइ का एरिया कमांडर था. पुलिस ने उसे करीब छह माह पहले गिरफ्तार किया था. गुमला जेल में राजेश गोप की संदिग्ध गतिविधियों के कारण जेल प्रशासन ने उसे रांची जेल में ट्रांसफर करने का फैसला लिया था. ट्रांसफर का आदेश भी जारी कर दिया गया था. जेल प्रशासन के इस आदेश को राजेश गोप ने निचली अदालत में चुनौती दी थी.

अदालत ने सुनवाई के बाद उसके ट्रांसफर पर रोक लगा दी थी. अब सरकार ने निर्णय लिया है कि निचली अदालत के फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील की जायेगी, क्योंकि राजेश गोप के गुमला जेल में रहने से जेल को खतरा है.

वह जेल के भीतर से भी बाहर की दुनिया में दखल दे रहा है. ऊपरी अदालत से अपील के सिलसिले में गृह विभाग ने जेल प्रशासन को आदेश जारी कर दिया है. इसके साथ ही गृह विभाग ने आइजी की रिपोर्ट पर गुमला के सरकारी अधिवक्ता से स्पष्टीकरण मांगा है, ताकि उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा सके. निचली अदालत में विभाग का पक्ष नहीं रखने को लेकर जेल आइजी सुमन गुप्ता ने गुमला जिला के सरकारी अधिवक्ता के खिलाफ गृह विभाग में रिपोर्ट की थी.

Next Article

Exit mobile version