तिलेश्वर साहू हत्याकांड के आरोपी को जमानत

रांची. झारखंड हाइकोर्ट से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष व आजसू नेता तिलेश्वर साहू हत्याकांड के आरोपी विनोद यादव को राहत मिल गयी. बुधवार को जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता की अदालत ने आरोपी विनोद यादव की अोर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे स्वीकार कर लिया. अदालत ने प्रार्थी को जमानत […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 18, 2017 6:31 AM
रांची. झारखंड हाइकोर्ट से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष व आजसू नेता तिलेश्वर साहू हत्याकांड के आरोपी विनोद यादव को राहत मिल गयी. बुधवार को जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता की अदालत ने आरोपी विनोद यादव की अोर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे स्वीकार कर लिया. अदालत ने प्रार्थी को जमानत प्रदान कर दी. उन्हें 10-10 हजार के दो मुचलके पर रिहा करने का निर्देश दिया. प्रार्थी की अोर से अधिवक्ता मुन्ना लाल यादव ने पक्ष रखा.

उल्लेखनीय है कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आठ मार्च 2014 को बरही थाना क्षेत्र में तिलेश्वर साहू की हत्या कर दी गयी थी. उनकी हत्या बरही के मैदान में महिला जागरूकता व सशक्तीकरण पर आयोजित कार्यक्रम की समाप्ति के बाद की गयी.

कार्यक्रम खत्म होने के बाद जैसे ही तिलेश्वर साहू मंच से नीचे उतरे, कई महिलाअों ने उन्हें घेर लिया. इस बीच लाल गंजी पहने एक युवक ने तिलेश्वर साहू पर गोली चला दी. घटनास्थल पर एक अपराधी नीतीश कुमार को लोगों ने पकड़ लिया, अन्य भागने में सफल रहे थे. घायलों को बरही अस्पताल से हजारीबाग रेफर किया गया. रास्ते में गंभीर रूप से घायल तिलेश्वर साहू की माैत हो गयी.

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