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कंपनी मजदूरों से मारपीट मामले में चार पर प्राथमिकी

बोकारो थर्मल. डीवीसी के नये पावर प्लांट में सीएचपी का काम करने वाली एसके सामंता कंपनी के मजदूरों से मारपीट मामले में गुरुवार को कंपनी के सुपरवाइजर मिनाऊल शेख के आवेदन पर बोकारो थर्मल थाना में कांड संख्या 79/2017, भादवि की धारा 147, 149, 323, 379, 452, 506 के तहत चार नामजद के खिलाफ प्राथमिकी […]

बोकारो थर्मल. डीवीसी के नये पावर प्लांट में सीएचपी का काम करने वाली एसके सामंता कंपनी के मजदूरों से मारपीट मामले में गुरुवार को कंपनी के सुपरवाइजर मिनाऊल शेख के आवेदन पर बोकारो थर्मल थाना में कांड संख्या 79/2017, भादवि की धारा 147, 149, 323, 379, 452, 506 के तहत चार नामजद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है.

राजाबाजार के सैफी, इमरान, अकरम अली उर्फ डब्बू तथा तनवीर आलम उर्फ रिंकू के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. प्राथमिकी में बुधवार की रात घर में घुसकर मारपीट करने तथा मोबाइल एवं प्लाई कटिंग मशीन लूट ले जाने का आरोप लगाया गया है़ बोकारो थर्मल इंस्पेक्टर सह थानेदार परमेश्वर लेयांगी ने कहा कि आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.

असुरक्षित महसूस कर रहे हैं मजदूर : सामंता
एसके सामंता कंपनी के साइट इंचार्ज शांति सामंता का कहना है कि मजदूरों एवं सुपरवाईजरों के साथ लगातार मारपीट की घटनाओं से मजदूर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि कामगारों को सुरक्षा नहीं दी गयी तो काम करना मुश्किल होगा.
चार दिन पूर्व भी हुई थी मारपीट की घटना
एसके सामंता कंपनी के एनपीसीसी स्थित आवास पर चार दिन पूर्व 13 अगस्त की रात भी कंपनी सुपरवाईजर मिन्नाऊर रहमान व मिनाऊल शेख के साथ मारपीट की घटना हुई थी. रहमान के अनुसार 13 अगस्त की रात आठ बजे राजाबाजार निवासी इफ्तेखार आलम उर्फ बाबू 12 लोगों के साथ आये और मारपीट की. घर में रखे सामानों को फेंक दिया. इस संबंध में बोकारो थर्मल थाना में कांड संख्या 78/2017, भादवि की धारा 341, 323, 504, 506, 384, 386 व 34 के तहत मामला कराया था.

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