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क्रेन ऑपरेटर के आश्रित को पुन: मिला 35 लाख का चेक

बोकारो: प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश संजय प्रसाद ने गांधीनगर थाना क्षेत्र के पहाड़ी धौड़ा, तीन नंबर निवासी मृत सीसीएल कर्मी गोवर्धन साहू (35 वर्ष) के आश्रित को गुरुवार को दुर्घटना बीमा की राशि 35 लाख 68 हजार 837 रुपये का चेक दिया. उक्त राशि उनकी पत्नी अश्विनी देवी, पुत्री डॉली कुमारी (12 वर्ष), खुशबू […]

बोकारो: प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश संजय प्रसाद ने गांधीनगर थाना क्षेत्र के पहाड़ी धौड़ा, तीन नंबर निवासी मृत सीसीएल कर्मी गोवर्धन साहू (35 वर्ष) के आश्रित को गुरुवार को दुर्घटना बीमा की राशि 35 लाख 68 हजार 837 रुपये का चेक दिया.

उक्त राशि उनकी पत्नी अश्विनी देवी, पुत्री डॉली कुमारी (12 वर्ष), खुशबू कुमारी (आठ वर्ष) व पिता गोवर्धन साहू के नाम से अलग-अलग चेक जारी कर दी गयी. मृतक श्री साहू सीसीएल करगली में क्रेन ऑपरेटर के पद कार्यरत थे़ मौत के समय उनका वेतन प्रतिमाह 40 हजार रुपये से अधिक था.
क्या है मामला
दो अप्रैल 2012 गोवर्धन साहू करगली ड्यूटी गये थे़ इस दौरान विभागीय अनुमति लेकर वह दवा खरीदने बाइक से फुसरो बाजार जा रहे थे़ बेरमो थाना क्षेत्र के पुराना बीडीओ ऑफिस के निकट डंपर (जेएच10एस-3886) के चालक ने गोवर्धन की बाइक में धक्का मार दिया़ मौके पर ही उनकी मौत हो गयी थी़ मृतक के आश्रितों ने दुर्घटना बीमा का दावा स्थानीय कोर्ट में एमवी केस संख्या-40/12 के तहत फाइल किया़ उक्त केस का निष्पादन 11 सितंबर 2013 को हुआ़ कोर्ट के आदेश पर इंश्योरेंस कंपनी ने मृतक के आश्रित को पूर्व में 39 लाख 57 हजार 742 रुपये का दुर्घटना बीमा राशि प्रदान की थी. मृतक की पत्नी ने उक्त आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में केस फाइल किया़ उच्च न्यायालय के आदेश पर इंश्योरेंस कंपनी ने पुन: 35 लाख 68 हजार 837 रुपये का मुआवजा चेक कोर्ट में प्रस्तुत किया था़ प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश संजय प्रसाद ने गुरुवार को मुआवजा का चेक गोवर्धन साहू की पत्नी, दो पुत्री व पिता को प्रदान किया़

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