आदेश के बाद भी अतिक्रमण मुक्त नहीं हुआ महतो बांध

चास. झारखंड उच्च न्यायालय व मुख्यमंत्री जनसंवाद आदेश के बाद भी चास जोधाडीह मोड़ शिवपुरी कॉलोनी स्थित महतो बांध को चास अंचल कार्यालय की ओर से अभी तक अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया जा सका है, बल्कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर चास सीओ की ओर से सिर्फ तारीख पर तारीख दी गयी. किसी भी निर्धारित […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 20, 2017 11:06 AM
चास. झारखंड उच्च न्यायालय व मुख्यमंत्री जनसंवाद आदेश के बाद भी चास जोधाडीह मोड़ शिवपुरी कॉलोनी स्थित महतो बांध को चास अंचल कार्यालय की ओर से अभी तक अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया जा सका है, बल्कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर चास सीओ की ओर से सिर्फ तारीख पर तारीख दी गयी.

किसी भी निर्धारित तारीख पर अतिक्रमण हटाने का प्रयास नहीं किया गया. सिर्फ एक बार दो मई को अतिक्रमण हटाने के नाम पर एक व्यक्ति की चाहरदीवारी तोड़कर छोड़ दिया गया. गौरतलब हो कि इस बांध को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिये झारखंड उच्च न्यायालय की ओर से तीन वर्ष पूर्व ही आदेश दिया गया था. वहीं मुख्यमंत्री जनसंवाद में 25 अप्रैल व 12 सितंबर को महतो बांध को अतिक्रमण मुक्त करने का आदेश चास सीओ को दिया गया था. इस दौरान चास अंचल कार्यालय की ओर से अतिक्रमण हटाने के नाम पर फिर से जमीन की मापी करायी गयी है.

8.14 एकड़ में है महतो बांध : चास जोधाडीह मोड़ शिवपुर कॉलोनी स्थित महतो बांध 8.14 एकड़ में फैला हुआ है. इसमें से 2.25 एकड़ जमीन पर भू माफियाओं का कब्जा है. फिलहाल चास के वर्तमान सीओ की ओर से उच्च न्यायालय को दिये हलफनामा में 23 लोगों द्वारा अतिक्रमण की बात स्वीकार की गयी है. जबकि पूर्व सीओ राम नरेश सोनी अपने हलफनामा में 26 लोगों के द्वारा अतिक्रमण करने की बात कही गयी थी. महतो बांध खाता संख्या 752, प्लाट संख्या 7732, 7733, 7734 में आता है. इस तालाब की बंदोबस्ती वर्षों से मत्स्य विभाग की ओर से किया जा रहा है. फिलहाल इस तालाब का स्थानांतरण चास नगर निगम को कर दिया गया है.
क्या है मामला : जोधाडीह मोड़ शिवपुरी कॉलोनी स्थित महतो बांध को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिये स्थानीय निवासी कौशल कुमार ने फरवरी 2013 में झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी. इसपर सुनवाई करते हुये झारखंड उच्च न्यायालय ने 25 अप्रैल 2013 को बोकारो डीसी को महतो बांध को अतिक्रमण मुक्त करने का आदेश दिया था. इसके बाद चास के तत्कालीन सीओ राम नरेश सोनी ने महतो बांध का मापी करायी, जिसमें 26 लोगों को अतिक्रमणकारी के रूप में चिह्नित किया गया था. इसके बाद चास अंचल कार्यालय में कई सीओ आये और गये, किसी ने महतो बांध को अतिक्रमण मुक्त कराने का प्रयास नहीं किया. जिसको देखते हुये स्थानीय निवासी श्री कुमार ने इस मामले को मुख्यमंत्री जनसंवाद में भी शिकायत दर्ज करायी. दर्ज शिकायत के आधार पर 25 अप्रैल को मुख्यमंत्री के सचिव सुनील वर्णवाल ने चास सीओ को शीघ्र अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया. इसके बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो स्थानीय निवासी श्री कुमार ने दूसरी बार मुख्यमंत्री जनसंवाद में शिकायत दर्ज करायी. साथ ही मुख्यमंत्री के सचिव श्री वर्णवाल ने इस मामले में चास सीओ को शोकॉज भी किया. वहीं 12 सितंबर को फिर से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया.
की जा रही खानापूर्ति : जनहित याचिका दायर करने वाले कौशल किशोर ने कहा कि कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है. मामले में जिले के वरीय पदाधिकारियों को सूचित किया गया है.

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