स्टेट बैंक को 40 हजार मुआवजा देने का आदेश

बोकारो: जिला उपभोक्ता फोरम ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, चंद्रपुरा शाखा को सीआइएसएफ जवान त्रिभुवन राय को मुआवजा देने का आदेश दिया है. चालीस हजार रुपये छह प्रतिशत ब्याज के साथ देना है. इसके अलावा मानसिक प्रताड़ना के लिए पांच हजार रुपये तथा वाद खर्च के रूप में दो हजार रुपये का भुगतान करने का […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 1, 2017 11:45 AM

बोकारो: जिला उपभोक्ता फोरम ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, चंद्रपुरा शाखा को सीआइएसएफ जवान त्रिभुवन राय को मुआवजा देने का आदेश दिया है. चालीस हजार रुपये छह प्रतिशत ब्याज के साथ देना है. इसके अलावा मानसिक प्रताड़ना के लिए पांच हजार रुपये तथा वाद खर्च के रूप में दो हजार रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है़.

क्या है मामला : सीआइएसएफ जवान त्रिभुवन राय ने एसबीआइ चंद्रपुरा शाखा के प्रबंधक के खिलाफ एटीएम से बगैर रुपये निकले ही बैंक द्वारा चालीस हजार रुपये काट लेने का आरोप लगाया था़ दो सिंतबर 2015 को जब श्री राय का लड़का पटना में बैंक के एटीएम से रुपये निकालने गया तो रुपया नहीं निकला, लेकिन मोबाइल पर 40 हजार रुपये निकासी का मैसेज आ गया़ घटना के बाद शिकायतकर्ता ने बैंक से संपर्क किया तो बैंक ने दावा किया की उन्होंने ही एटीएम से 40 हजार रुपया निकाला है़ बैंक ने रुपया लौटाने से इन्कार कर दिया़.
लिमिट से अधिक निकली राशि ने प्रमाणित किया कि नहीं मिला है पैसा
एटीएम का लिमिट 40 हजार रुपये होने के बाद भी शिकायत कर्ता ने उसी दिन पुनः एक सौ रुपये एटीएम से निकाला, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि उपभोक्ता द्वारा 40 हजार की एक दिन की अधिकतम वैधता सीमा पार नहीं की गयी है़ इसके बावजूद बैंक द्वारा रुपये वापस नहीं किया गया़ फोरम में शिकायत कर्ता की ओर से अधिवक्ता रणजीत गिरी ने बहस की़ दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष प्रभात कुमार उपाध्याय ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की उपभोक्ता सेवा में कमी पायी. फोरम के अध्यक्ष ने 45 दिनों के अंदर शिकायतकर्ता को रुपये ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया है़

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