इंश्योरेंस कंपनी को मेडिक्लेम का 43 हजार भुगतान करने का आदेश

उपभोक्ता फोरम ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को दिया ब्याज के साथ भुगतान का आदेश सेवानिवृत्त इस्पात कर्मी ने दर्ज कराया था मामला बोकारो : जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष प्रभात कुमार उपाध्याय ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को मेडिक्लेम के तहत उपभोक्ता का दावा राशि 42998 रुपये का भुगतान छह प्रतिशत ब्याज के साथ करने का […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 24, 2018 9:04 AM
उपभोक्ता फोरम ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को दिया ब्याज के साथ भुगतान का आदेश
सेवानिवृत्त इस्पात कर्मी ने दर्ज कराया था मामला
बोकारो : जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष प्रभात कुमार उपाध्याय ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को मेडिक्लेम के तहत उपभोक्ता का दावा राशि 42998 रुपये का भुगतान छह प्रतिशत ब्याज के साथ करने का आदेश दिया है़
समय पर राशि का भुगतान नहीं करने पर दस प्रतिशत ब्याज का भुगतान करना होगा़ इस मामले की शिकायत सेक्टर नौ डी, स्ट्रीट संख्या 35, आवास संख्या 440 निवासी सेवानिवृत्त इस्पात कर्मी जगदीश सिंह ने सीसी केस संख्या 54/15 के तहत उपभोक्ता फोरम में दर्ज करायी थी. इ मेडिटेक सर्विस लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को द्वितीय पक्ष बनायागया था़
इंश्योरेंस कंपनी ने नहीं दिया इलाज का पूरा खर्च
सूचक के अनुसार, वह ग्रुप इंश्योरेंस मेडिक्लेम पॉलिसी के नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से कैशलेस सुविधा का मेडिक्लेम कराया था. वैधता अवधि में सूचक ने कोलकाता स्थित बीएम बिरला अस्पताल में अपने हृदय रोग का इलाज कराया़ इलाज का खर्च दो लाख 17 हजार 945 रुपया आया़ इंश्योरेंस कंपनी ने उपभोक्ता के इलाज के खर्च का केवल एक लाख 59 हजार रुपये का भुगतान किया़ इलाज का बकाया राशि 59 हजार रुपये का भुगतान करने से मना कर दिया़
इंश्योरेंस कंपनी के अनुसार, उपभोक्ता को केवल भुगतान की गयी अधिकतम राशि का इलाज का सीमा निर्धारित किया गया था़ फोरम ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद इंश्योरेंस कंपनी की सेवा में कमी पाते हुए इलाज के मद में बकाया 42 हजार 998 रुपये का भुगतान छह प्रतिशत ब्याज के साथ करने का निर्देश दिया है़ ब्याज की राशि का भुगतान 24 दिसंबर 2014 से भुगतान की तारीख तक जोड़ करना होगा़ इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनी को मुआवजा के तौर पांच हजार व वाद खर्च के रूप में तीन हजार रुपये का भी भुगतान करना होगा़

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