मृतक के परिजनों को बीमा कंपनी ने दिया 37.19 लाख

बोकारो : सड़क हादसे में मृत केदारनाथ मुर्मू की पत्नी छुम्मा देवी, पुत्र महावीर प्रसाद मुर्मू व कमल राम मुर्मू को वाहन का बीमा करने वाली कंपनी की ओर से 37 लाख 19 हजार 045 रुपया दिया गया. डीसी मृत्युंजय कुमार बरणवाल ने मंगलवार को इसका चेक दिया. 21 अगस्त 2012 को धनबाद जिला अंतर्गत […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 28, 2018 6:39 AM

बोकारो : सड़क हादसे में मृत केदारनाथ मुर्मू की पत्नी छुम्मा देवी, पुत्र महावीर प्रसाद मुर्मू व कमल राम मुर्मू को वाहन का बीमा करने वाली कंपनी की ओर से 37 लाख 19 हजार 045 रुपया दिया गया. डीसी मृत्युंजय कुमार बरणवाल ने मंगलवार को इसका चेक दिया. 21 अगस्त 2012 को धनबाद जिला अंतर्गत तोपचांची थाना के बेलमी निवासी केदारनाथ मुर्मू बीएसएल प्लांट में ड्यूटी जाने के दौरान ट्रेलर की चपेट में आ गये थे. घटनास्थल पर ही मौत हो गयी थी.

उक्त मामले में बोकारो सिविल कोर्ट द्वारा ओरियंटल इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बोकारो को 29 लाख 78 हजार 568 रुपया नौ प्रतिशत ब्याज के साथ जमा करने काे कहा गया था. उक्त राशि की रिकवरी के लिए जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी संदीप कुमार को आदेश मिला था. प्रशासन ने बीमा कंपनी से छह प्रतिशत ब्याज के साथ 37 लाख 19 हजार 045 रुपये का चेक जमा कराया था. शेष राशि का भुगतान बाद में कंपनी द्वारा किया जायेगा.

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