बोकारो : अपनी पत्नी व पुत्र का धारदार हथियार से हत्या करने वाले शख्स को उम्रकैद की सजा

बोकारो : अपर सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार की अदालत ने पत्नी व पांच वर्षीय पुत्र की हत्या के मामले में विनोद महतो को उम्र कैद की सजा सुनाई हैं. अभियोजन का पक्ष अदालत में विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने रखा. बता दें कि 22 मार्च 2015 को हरला थाना क्षेत्र के चौफान बस्ती […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 17, 2018 4:53 PM

बोकारो : अपर सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार की अदालत ने पत्नी व पांच वर्षीय पुत्र की हत्या के मामले में विनोद महतो को उम्र कैद की सजा सुनाई हैं. अभियोजन का पक्ष अदालत में विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने रखा. बता दें कि 22 मार्च 2015 को हरला थाना क्षेत्र के चौफान बस्ती निवासी विनोद महतो ने अपनी 28 वर्षीय पत्नी संगीता देवी उर्फ संध्या देवी व पांच वर्षीय पुत्र सुजान कुमार की हत्या धारदार हथियार से काटकर कर दी थी.

वारदात को अंजाम देने में उसके घर के कुछ और सदस्य भी शामिल थे. मृतका के पिता जरीडीह चीराटाड़ निवासी दुलाल चंद्र महतो के अनुसार संगीता की शादी विनोद से वर्ष 2009 में हुई थी. शादी के बाद टीवी, फ्रिज व बाइक की मांग पर दामाद बेटी को प्रताड़ित करते रहता था, टीवी खरीदने के लिए उन्होंने 12 हजार रुपये भी दिए थे, लेकिन अन्य सामान की मांग पर प्रताड़ना कम नहीं हुई ,आखिरकार विनोद ने पत्नी व बेटे की हत्या कर दी. पुलिस ने विनोद के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में समर्पित किया. यह मामला सत्रवाद संख्या 197/2015 और हरला थाना कांड संख्या 53/2015 से संबंधित था. घर के अन्य सदस्यों की संलिप्तता पर अनुसंधान चल रहा है.

एक ही कमरे में पड़े थे खून से लथपथ दोनो सब

सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची. देखा गया कि एक ही कमरे में मां-बेटे के खून से लथपथ शव पड़े थे. महिला का शव जमीन और बच्चे का शव बिस्तर पर था. दोनों की गर्दन पर धारदार हथियार से वार किया गया था। यहां से खून से सनी धार दार हथियार बरामद की गयी थी.

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