नाबालिग के अपहर्ता को सात साल की कैद

बोकारो: स्थानीय न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय जनार्दन सिंह की अदालत ने एक 14 वर्षीय नाबालिग बालिका के अपहरण के मामले में युवक को दोषी पाते हुए बुधवार को सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी है. सजा पाये मुजरिम सेक्टर 12 के बिरसा बासा निवासी शुबू बाउरी (19 वर्ष) है. न्यायाधीश […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 7, 2018 8:08 AM
बोकारो: स्थानीय न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय जनार्दन सिंह की अदालत ने एक 14 वर्षीय नाबालिग बालिका के अपहरण के मामले में युवक को दोषी पाते हुए बुधवार को सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी है. सजा पाये मुजरिम सेक्टर 12 के बिरसा बासा निवासी शुबू बाउरी (19 वर्ष) है.
न्यायाधीश ने इस मामले में मुजरिम को पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा भी दी है. जुर्माना नहीं देने की सूरत में मुजरिम को एक वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा होगी. न्यायाधीश ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को पीड़िता को मुआवजा दिलाने का निर्देश भी दिया है. न्यायालय में यह मामला सेशन ट्रायल संख्या 46/16 व बीएस सिटी थाना कांड संख्या 265/15 के तहत चल रहा था. सरकार की तरफ से इस मामले में विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने अदालत में साक्ष्य व गवाह प्रस्तुत किया. घटना की प्राथमिकी नाबालिग बालिका के पिता ने दर्ज करायी थी.

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