प्रेमिका की हत्या करने वाले को उम्रकैद

बोकारो : बालीडीह थाना क्षेत्र के गड़ियाघुटू की गुड़िया कुमारी (20 वर्ष) की हत्या के मामले में स्थानीय न्यायालय के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार की अदालत ने मंगलवार को तुपकाडीह निवासी मुबारक अंसारी (29 वर्ष) को आजीवन सश्रम कारावास की सजा दी है. साथ ही साक्ष्य छुपाने के लिए मुबारक और […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 22, 2018 8:07 AM
बोकारो : बालीडीह थाना क्षेत्र के गड़ियाघुटू की गुड़िया कुमारी (20 वर्ष) की हत्या के मामले में स्थानीय न्यायालय के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार की अदालत ने मंगलवार को तुपकाडीह निवासी मुबारक अंसारी (29 वर्ष) को आजीवन सश्रम कारावास की सजा दी है. साथ ही साक्ष्य छुपाने के लिए मुबारक और गोमतीडीह निवासी अरविंद कुमार रवि (32 वर्ष) को पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी है.
दोनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. न्यायालय में यह मामला सेशन ट्रायल संख्या- 101/16 व बालीडीह थाना कांड संख्या- 257/15 के तरह चल रहा था. सरकार की तरफ से इस मामले में अपर लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने अदालत में साक्ष्य व गवाह प्रस्तुत किये. जानकारी के अनुसार गुड़िया कुमारी का प्रेम प्रसंग मुबारक अंसारी के साथ चल रहा था.
27 दिसंबर 2015 को मुबारक ने उसे फोन कर रात में गोमतीडीह गांव के आंगनबाड़ी केंद्र के पास बुलाया और गला दबा कर हत्या कर दी. इसके बाद मुबारक ने अरविंद की मदद से शव को तुपकाडीह एन केबिन रेलवे लाइन के पास फेंक दिया था. पुलिस ने सुबह में शव बरामद किया. इसके बाद शव की पहचान युवती के भाई गुड्डू कुमार महतो ने की और स्थानीय थाना में दर्ज कराया था.

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