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दुष्कर्म का प्रयास करने वाले पिता को सात वर्ष कैद

बोकारो : पोक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला व सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार की अदालत ने अपनी ही 13 वर्षीय पुत्री के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में पिता को सात वर्ष सश्रम कारावास व दस हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है. मुजरिम को पत्नी के साथ मारपीट कर प्रताड़ित […]

बोकारो : पोक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला व सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार की अदालत ने अपनी ही 13 वर्षीय पुत्री के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में पिता को सात वर्ष सश्रम कारावास व दस हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है. मुजरिम को पत्नी के साथ मारपीट कर प्रताड़ित करने के मामले में भी तीन वर्ष सश्रम कारावास व दस हजार रुपये जुर्माना की सजा दी गयी है.
जुर्माना नहीं देने की सूरत में मुजरिम को तीन माह का साधारण कारावास होगा. जुर्माना की राशि केस की सूचिका सह मृत पीड़ित बालिका की मां को दी जायेगी. न्यायाधीश ने इस मामले की सूचिका को सरकार से उचित मुआवजा दिलाने का निर्देश भी जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दिया है. न्यायालय में यह मामला पोक्सो कांड संख्या 55/16 व हरला थाना कांड संख्या 120/16 के तहत चल रहा था. सरकार की तरफ से इस मामले में विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार झा ने अदालत में पीड़िता का पक्ष रखा.
क्या है मामला : घटना की प्राथमिकी पीड़ित बालिका की मां ने दर्ज करायी थी. घटना 19 अक्तूबर 2016 को हरला थाना क्षेत्र एक गांव में हुई थी. सूचिका के पति ने 19 अक्तूबर की रात अपनी पत्नी के साथ काफी मारपीट की. इसके बाद वह अपनी 13 वर्षीय पुत्री के कमरा में जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया. बालिका के चिल्लाने की आवाज सुनकर मां की नींद खुली तो उसने किसी तरह अपनी पुत्री को बचाया.
दूसरे दिन बालिका व उसकी मां लोक लाज के कारण कूलिंग पौंड में कूदकर आत्महत्या करने की नियत से पौंड पहुंची. इसी दौरान वहां मौजूद हरला थाना पुलिस ने दोनों पकड़ कर पूछताछ की. बालिका की मां ने अपने पति की प्रताड़ना व गलत करतूत की जानकारी पुलिस को दी. इसके बाद यह मामला स्थानीय हरला थाना में बालिका की मां के बयान पर दर्ज किया गया.
इस केस के विचारण के दौरान बालिका ने कोर्ट में आकर अपने पिता के खिलाफ गवाही दी. गवाही के कुछ दिनों के बाद बालिका ने लोक लाज के कारण अपने घर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी.

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