बोकारो : हत्या के मामले में पूर्व अंतरराष्ट्रीय फुटबॉलर अजय सिंह बरी

आर्म्स एक्ट के दो अन्य मामले की चल रही है सुनवाई, इसलिए अभी जेल में ही रहना होगा बोकारो : फरवरी माह से चास जेल में बंद पूर्व अंतरराष्ट्रीय फुटबॉलर सह पूर्व आजसू नेता अजय सिंह को न्यायालय ने शनिवार को हत्या के मामले में साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. हालांकि वह अभी […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 7, 2018 10:06 AM
आर्म्स एक्ट के दो अन्य मामले की चल रही है सुनवाई, इसलिए अभी जेल में ही रहना होगा
बोकारो : फरवरी माह से चास जेल में बंद पूर्व अंतरराष्ट्रीय फुटबॉलर सह पूर्व आजसू नेता अजय सिंह को न्यायालय ने शनिवार को हत्या के मामले में साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. हालांकि वह अभी जेल से बाहर नहीं आ पायेंगे, क्योंकि उनके खिलाफ स्थानीय न्यायालय में आर्म्स एक्ट के दो मामलों की सुनवाई चल रही है.
आर्म्स एक्ट के उक्त दोनों मामलों में अजय के भाई राजेश सिंह व उनकी पत्नी एंजेला सिंह जमानत पर जेल से बाहर हैं. अजय को उक्त दोनों मामलों में जमानत नहीं मिली है. हत्या का मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय जनार्दन सिंह की अदालत में हरला थाना कांड संख्या-29/18 व सेशन ट्रायल संख्या-196/18 के तहत चल रहा है. इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार सिंह ने न्यायालय में बहस की.
घटना फरवरी माह में हरला थाना क्षेत्र के सेक्टर नौ ए में रात के समय हुई थी. हरला थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर राजेश कुजूर मामला दर्ज कराते हुए अजय सिंह पर गोली फायर कर सेक्टर नौ निवासी सुनील कुमार की हत्या करने और अमरेश कुमार सिंह को गोली मार कर गंभीर रूप से जख्मी करने का आरोप लगाया था.
इस घटना के बाद पुलिस ने आर्म्स व गोली बरामद कर अजय सिंह, उनकी पत्नी एंजेला सिंह व भाई राजेश सिंह के खिलाफ आर्म्स एक्ट के दो मामले दर्ज किये थे. एक मामला हरला थाना और दूसरा मामला जरीडीह थाना में दर्ज किया गया था.

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