मारपीट व हरिजन एक्ट अलग अलग मामलों में मिली सजा

बोकारो : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार की अदालत ने मारपीट व हरिजन प्रताड़ना के अलग-अलग मामलों में मंगलवार को दो मुजरिमों को सजा सुनायी है. मारपीट के मामले में चंदनकियारी के ग्राम भंडारीबांध निवासी हुलास अंसारी, जमशेद अंसारी, इलियास अंसारी व मुमताज अंसारी को पांचहजार रुपये जुर्माना की सजा दी गयी […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 10, 2018 6:23 AM
बोकारो : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार की अदालत ने मारपीट व हरिजन प्रताड़ना के अलग-अलग मामलों में मंगलवार को दो मुजरिमों को सजा सुनायी है. मारपीट के मामले में चंदनकियारी के ग्राम भंडारीबांध निवासी हुलास अंसारी, जमशेद अंसारी, इलियास अंसारी व मुमताज अंसारी को पांचहजार रुपये जुर्माना की सजा दी गयी है.
न्यायाधीश ने मुजरिमों से एक वर्ष तक शांति-व्यवस्था बनाये रखने का बांड भी भरवाया है. यह मामला सेशन ट्रायल संख्या 186/12 व चंदनकियारी थाना कांड संख्या 151/11 के तहत चल रहा था. घटना की प्राथमिकी बिनोद शेखर भंडारी ने दर्ज करायी थी. मुजरिमों ने लाठी-डंडा से हमला कर सूचक के अलावा इंद्रजीत शेखर व राज किशोर शेखर को जख्मी कर दिया था.
हरिजन एक्ट के एक मामले में न्यायाधीश ने नावाडीह थाना क्षेत्र के ग्राम बाराडीह निवासी सामंतो महतो को छह माह कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है. यह मामला सेशन ट्रायल संख्या 07/10 व सेक्टर चार एससी-एसटी थाना कांड संख्या 06/12 के तहत चल रहा था. घटना की प्राथमिकी ग्राम भेंडरा निवासी राजेंद्र रविदास ने दर्ज करायी थी. दोनों मामले में अपर लोक अभियोजक संजय कुमार झा ने सरकार के तरफ से अदालत में पक्ष रखा.

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