बोकारो: स्थानीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमिताभ कुमार ने हत्या के एक मामले में छह मुजरिमों को दोषी पाते हुए सश्रम कारावास की सजा दी है. अभियुक्तों में चास के न्यू पिंडरगोड़िया निवासी राजू अंसारी (30 वर्ष), पप्पू अंसारी (32 वर्ष), निसार अहमद अंसारी (39 वर्ष), लाल मोहम्मद अंसारी (35 वर्ष), अली इमाम अंसारी (59 वर्ष) व अब्बास अंसारी (38 वर्ष) शामिल हैं.
न्यायाधीश ने मुजरिम राजू अंसारी को हत्या के मामले में दोषी पाते हुए आजीवन सश्रम कारावास व 10 हजार रुपया जुर्माना की सजा दी है. भादवि की अन्य धाराओं के तहत भी मुजरिम राजू अंसारी को सश्रम कारावास व जुर्माना की सजा दी गयी है. अन्य मुजरिमों को भादवि की विभिन्न धाराओं के तहत 10 वर्ष, पांच वर्ष व दो सश्रम कारावास व जुर्माना की सजा दी गयी है. जुर्माना जमा नहीं करने पर एक वर्ष अतिरिक्त सश्रम कारावास होगी. मुजरिमों को दी गयी सभी सजा एक साथ चलेगी.
जमीन के लिये मांगी थी पांच लाख रंगदारी
न्यायालय में यह मामला सेशन ट्रायल संख्या 10/13 व चास मु. थाना कांड संख्या 126/12 के तहत चल रहा था. घटना 27 सितंबर 2012 की है. चास मु. थाना क्षेत्र के तलगड़िया मोड़ पर जमीन संबंधी विवाद को लेकर मुजरिमों ने पांच लाख रुपये रंगदारी की मांग की थी. चास के धर्मशाला चौक, दुर्गा मंदिर के पास रहने वाले जमीन मालिक संजय कुमार ने रंगदारी देने से जब इनकार किया तो सभी मुजरिम सुबह को जमीन पर बनी बांउड्री को ध्वस्त करने लगे. यह देख कर जमीन मालिक संजय कुमार, उनका भतीजा विक्की कुमार, परिवार के सदस्य मधु कुमार उर्फ मधु रंजन चौधरी व शंकर कुमार ने विरोध किया.
विक्की व मधु के पेट में लगी थी गोली
राजू अंसारी ने पिस्तौल से विक्की के पेट में गोली मार दी. पप्पू अंसारी ने मधु चौधरी के पेट में गोली दाग दी. भीड़ को देख कर मुजरिमों ने दहशत फैलाने के लिये दो हवाई फायरिंग करते हुए भाग गये. घायल अवस्था में विक्की व मधु को इलाज के लिये बोकारो जेनरल अस्पताल में भरती कराया गया. कुछ देर चले इलाज के बाद विक्की की मौत हो गयी थी. घटना की प्राथमिकी संजय कुमार के बयान पर दर्ज की गयी थी. संजय की तलगड़िया मोड़ पर स्थित जमीन पर एसबीआइ का एटीएम व मकान बना हुआ है. उक्त जमीन के एवज में ही फोन कर पांच लाख रुपये रंगदारी की मांग की जा रही थी. संजय ने जब रंगदारी देने से इनकार कर दिया तो हमला कर हत्या व गोली बारी की घटना को अंजाम दिया गया.
इन धाराओं के तहत मिली है सजा
1. राजू अंसारी- भादवि की धारा 302 में आजीवन सश्रम कारावास व 10 हजार जुर्माना, 27 आर्म्स एक्ट में सात वर्ष सश्रम कारावास व दो हजार रुपया जुर्माना.
2. पप्पू अंसारी- भादवि की धारा 307 में 10 वर्ष सश्रम कारावास व पांच हजार जुर्माना, 27 आर्म्स एक्ट में पांच साल सश्रम कारावास व दो हजार रुपया जुर्माना.
3. लाल मोहम्मद अंसारी- भादवि की धारा 27 आर्म्स एक्ट में पांच वर्ष सश्रम कारावास व दो हजार रुपया जुर्माना.
4. सभी मुजरिमों राजू अंसारी, पप्पू अंसारी, लाल मोहम्मद अंसारी, निसार अहमद अंसारी, अली इमाम अंसारी व अब्बास अंसारी को भादवी की धारा 148 में दो वर्ष सश्रम कारावास व दो हजार रुपया जुर्माना.