विधायक जगरनाथ महतो सहित 11 लोगों को साक्ष्य के अभाव में किया गया बरी

तेनुघाट : तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी एसके चंद्रा ने डुमरी विधायक जगरनाथ महतो सहित ग्यारह लोगों को सोमवार को साक्ष्‍य के अभाव में रिहा किया. मालूम हो कि तारमी कोलियरी के प्रोजेक्ट ऑफीसर पीएल केवट ने चंद्रपुरा थाना में विगत 29 मई 2012 को जगरनाथ महतो के साथ किशोर पूरी, हीरालाल […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 26, 2018 5:48 PM

तेनुघाट : तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी एसके चंद्रा ने डुमरी विधायक जगरनाथ महतो सहित ग्यारह लोगों को सोमवार को साक्ष्‍य के अभाव में रिहा किया. मालूम हो कि तारमी कोलियरी के प्रोजेक्ट ऑफीसर पीएल केवट ने चंद्रपुरा थाना में विगत 29 मई 2012 को जगरनाथ महतो के साथ किशोर पूरी, हीरालाल तूरी, भोला महतो, सुरेश महतो, टुन्ना तूरी, मनोज कुमार बरनवाल, गंगाधर महतो, जयदेव मिश्रा, सागर लाल हेम्ब्रम, दयाल महतो एवं अन्य 50/60 व्यक्तियों के विरुद्ध मामला दर्ज कराया कि सभी लोग बीकेबी कंपनी में घुस कर तोड़ फोड़ किये और संपत्ति का नुकसान किया.

इस बयान के आधार पर चन्द्रपुरा थाना कांड संख्या 57/12 दर्ज किया गया. आरोप पत्र समर्पित होने के बाद मामला स्थानांतरित होकर श्री चंद्रा के न्यायालय में आया. जहां साक्ष्‍य के अभाव में श्री चंद्रा ने सभी ग्यारह आरोपी को रिहा किया. आरोपी के ओर से अधिवक्ता कुमार अनंत मोहन सिन्हा एवं विनय कुमार सिन्हा ने बहस किया.

जगरनाथ महतो व कुमार जयमंगल द्वारा परस्पर दर्ज मुकदमा हुआ समाप्त

पूर्व मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह के पुत्र कुमार जयमंगल सिंह तथा डुमरी विधायक जगरनाथ महतो के द्वारा वर्ष 2012 में बेरमो थाना में कांड संख्या 20-2012 एवं 21-2012 के तहत एक-दूसरे पर काउंटर (परस्पर) मामला दर्ज किया गया था. पुलिस द्वारा अंतिम प्रतिवेदन माननीय न्यायालय को भेजा गया था. दोनो पक्षों के द्वारा आपसी समझौता के आधार पर अंतिम प्रतिवेदन को व्यवहार न्यायालय, तेनुघाट द्वारा स्वीकार कर लिया गया. जिसके बाद सोमवार को व्यवहार न्यायालय, तेनुघाट द्वारा दोनों मुकदमों को समाप्त कर दिया गया.

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