बोकारो : नाबालिग से दुष्कर्म के दो मुजरिम को 19 को सजा

चंदनकियारी के एक गांव में हुई थी घटना बोकारो : चंदनकियारी की एक 15 वर्षीया नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के मामले में स्थानीय न्यायालय ने दो युवकों को शनिवार को दोषी करार दिया है. दोष सिद्ध हुए मुजरिम ग्राम सुरजूडीह निवासी सुमंतो चौधरी (21 वर्ष) व गाजू महतो (22 वर्ष) है. युवकों को स्थानीय पोक्सो […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 16, 2018 10:51 AM
चंदनकियारी के एक गांव में हुई थी घटना
बोकारो : चंदनकियारी की एक 15 वर्षीया नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के मामले में स्थानीय न्यायालय ने दो युवकों को शनिवार को दोषी करार दिया है.
दोष सिद्ध हुए मुजरिम ग्राम सुरजूडीह निवासी सुमंतो चौधरी (21 वर्ष) व गाजू महतो (22 वर्ष) है. युवकों को स्थानीय पोक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार ने दोषी करार दिया है. न्यायालय में यह मामला पोक्सो कांड संख्या-25/17 व सियालजोरी थाना कांड संख्या- 91/17 के तहत चल रहा है. सरकार की तरफ से इस मामले में विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार झा ने अदालत में साक्ष्य व गवाह प्रस्तुत किया. सजा पर फैसला 19 दिसंबर को सुनाया जायेगा. घटना की प्राथमिकी दुष्कर्म की शिकार बालिका के आवेदन पर दर्ज की गयी थी.
कैसे हुई थी घटना : 09 मार्च 2017 की रात बालिका की चचेरी बहन की शादी हो रही थी. शादी समारोह में बालिका भी आयी थी. बारात लगने के बाद बालिका अपनी भाभी के लिए बर्तन में खाना लेकर घर जा रही थी. रास्ते के सुनसान इलाका में गांव के युवक सुमंतो चौधरी व गाजू महतो की नजर बालिका पर पड़ी. दोनों बालिका को पीछे से मुंह दबा कर उठा लिया. गाजू महतो बालिका को लेकर अपने खलिहान में गया.
यहां पुआल में पटक कर सुमंतो ने बालिका के साथ दुष्कर्म किया. इस दौरान गाजू महतो निगरानी कर रहा था. युवकों ने बालिका को मुंह बंद रखने की बात कह जान से मारने की धमकी दी. घटना के बाद युवती अपने घर जाकर इसकी जानकारी अपने परिजनों को दी. दूसरे दिन यह मामला स्थानीय थाना में दर्ज कराया गया.

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