दहेज हत्या में पति को दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा
चंदनकियारी के कोरिया गांव में हुई थी घटनाप्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरीJayant Chaudhary: क्या है ऑरवेलियन-1984, जिसका मंत्री जयंत चौधरी ने किया है जिक्रJustice Yashwant Varma Case: कैसे हटाए जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जज?Spies In Mauryan Dynasty : मौर्य काल से ही चल रही है ‘रेकी’ की परंपरा, आज हो तो […]
चंदनकियारी के कोरिया गांव में हुई थी घटना
केरोसिन डाल कर लगा दी थी आग
बोकारो : दहेज हत्या के लिए पत्नी की हत्या में दोषी पाये गये चंदनकियारी थाना क्षेत्र के कोरिया निवासी सावन मोदी (27 वर्ष) को स्थानीय न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय जनार्दन सिंह की अदालत ने मंगलवार को दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी. न्यायालय में यह मामला सेशन ट्रायल संख्या 78/18 व चंदनकियारी थाना कांड संख्या 116/17 के तहत चल रहा था. सरकार की तरफ से इस मामले में विशेष लोक अभियोजक आरके राय ने बहस की.
सावन मोदी का विवाह पश्चिम बंगाल के जिला पुरुलिया, थाना पारा, ग्राम चाकुलिया निवासी दीपक बिष्टू की पुत्री शुक्ला मोदी के साथ वर्ष 2013 में हुआ था. विवाह के बाद पति दहेज के रूप में बाइक की मांग कर पत्नी के साथ मारपीट करता था. मांग पूरी नहीं होने पर 12 नवंबर 2017 की रात को उसने पत्नी की पिटाई की. इसके बाद केरोसिन शरीर पर उड़ेल कर आग लगा दी.
पत्नी की मौत घर में ही हो गयी थी. सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने घर के अंदर से तीन लीटर केरोसिन का एक गैलन बरामद किया. उक्त गैलन में आधा लीटर केरोसिन बचा हुआ था. घटनास्थल से माचिस, तिल्ली व विवाहिता के बाल में लगा क्लिप भी बरामद हुआ था. मृतका के पिता के बयान पर मामला दर्ज किया गया था.