नाबालिग लड़की के अपहरण व यौन शोषण में दोषी करार
शादी का झांसा देकर शादीशुदा युवक ने किया था अपहरणप्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरीNepal Violence : क्या 17 साल में 10 प्रधानमंत्री से त्रस्त नेपाल में होगी राजशाही की वापसी?Jayant Chaudhary: क्या है ऑरवेलियन-1984, जिसका मंत्री जयंत चौधरी ने किया है जिक्रJustice Yashwant Varma Case: कैसे हटाए जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के […]
शादी का झांसा देकर शादीशुदा युवक ने किया था अपहरण
बोकारो : पोक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार ने 16 वर्षीय लड़की के अपहरण और यौन शोषण के मामले में एक युवक को शनिवार को दोषी करार दिया है.
दोष सिद्ध हुआ युवक रांची के बिरसा चौक- खुंटी रोड, (हवाई अड्डा रोड संख्या 5) निवासी महेश घांसी उर्फ कर्ण घांसी है. महेश मूल रूप से गुमला थाना क्षेत्र के कामडारा का रहने वाला है. सजा 30 अप्रैल को सुनाई जायेगी.
सरकार की तरफ से विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार झा ने अदालत में पक्ष रखा. न्यायालय में यह मामला पोक्सो कांड संख्या 40/18 व सेक्टर 12 थाना कांड संख्या 52/17 के तहत चल रहा है. घटना 25 जुलाई 2017 के रात सेक्टर 12 के झोपड़पट्टी में हुई थी. घटना की प्राथमिकी बालिका के माता ने दर्ज करायी थी.