किशोरी का वीडियो बना ब्लैकमेल करने वाले को दो साल की सजा

बोकारो : पोक्सो विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला व सत्र न्यायाधीश (प्रथम) रंजीत कुमार की अदालत ने गुरुवार को किशोरी के साथ छेड़खानी की घटना का वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के मामले में अभियुक्त स्वांग मेन रोड निवासी सुमित कुमार (22) को दो वर्ष कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना नहीं […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 21, 2019 1:30 AM

बोकारो : पोक्सो विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला व सत्र न्यायाधीश (प्रथम) रंजीत कुमार की अदालत ने गुरुवार को किशोरी के साथ छेड़खानी की घटना का वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के मामले में अभियुक्त स्वांग मेन रोड निवासी सुमित कुमार (22) को दो वर्ष कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना नहीं देने पर दो माह का अतिरिक्त सजा काटनी होगी. उक्त मामला पोक्सो 88/18 व गोमिया थाना कांड 15/17 के तहत चल रहा है.

क्या है मामला : घटना 20 सितंबर 2017 की है. पीड़िता किशोरी के माता-पिता रांची गये थे. वह अपने छोटे भाई बहन के साथ घर में अकेली थी. इसी क्रम में एक लड़का उसके घर में घुसकर छोड़खानी करने लगा. वहीं अभियुक्त सुमित थोड़ी दूर से छेड़खानी का वीडियो बना रहा था. सुमित ने वीडियो सोशल साइट पर डालने की धमकी देते हुए 15 हजार रुपये की मांग की. किशोरी ने इतने पैसे देने में असमर्थता व्यक्त की. उसके बाद किशोरी ने अपने माता-पिता को पूरे मामले की जानकारी दी. उसके बाद परिजनों ने गोमिया थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

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