नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले को 20 वर्ष सश्रम जेल

बोकारो :पोक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार की अदालत ने 15 वर्षीया बालिका के अपहरण व दुष्कर्म मामले में मंगलवार को तीन युवकों को सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. सजा पाये मुजरिमों में पिंड्राजोरा थाना क्षेत्र के कोलबेंदी निवासी तसलीम अंसारी, अफरोज अंसारी व विक्की कर्मकार […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 14, 2019 5:57 AM

बोकारो :पोक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार की अदालत ने 15 वर्षीया बालिका के अपहरण व दुष्कर्म मामले में मंगलवार को तीन युवकों को सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. सजा पाये मुजरिमों में पिंड्राजोरा थाना क्षेत्र के कोलबेंदी निवासी तसलीम अंसारी, अफरोज अंसारी व विक्की कर्मकार शामिल हैं. तसलीम को अपहरण व दुष्कर्म में दोषी पाते हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास और बीस हजार रुपये जुर्माना की सजा दी गयी है.

अफरोज व विक्की को अपहरण में दोषी पाते हुए सात वर्ष सश्रम कारावास और दस हजार रुपये जुर्माना की सजा दी गयी है. न्यायालय में इस मामले की सुनवाई पोक्सो कांड संख्या 56/17, पोक्सो कांड संख्या 30/18 व पिंड्राजोरा थाना कांड संख्या 68/17 के तहत हो रही थी. सरकार की तरफ से विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार झा ने न्यायालय में पक्ष रखा. बालिका चार सितंबर 2017 को स्कूल अपना रिजल्ट लाने पैदल जा रही थी.
कोलबेंदी मोड़ के निकट दो बाइक पर सवार युवकों ने उसे जबरन बाइक में बैठा लिया और धनबाद रेलवे स्टेशन गये. चाकू दिखा कर ट्रेन से कोलकाता ले गये. फिर कोलकाता से गोवा ले गये. गोवा में किराये पर रूम लेकर तसलीम व एक अन्य 17 वर्षीय नाबालिग बालक ने बालिका के साथ कई बार दुष्कर्म किया. बालिका के संबंध में जानकारी प्राप्त कर उसके पिता और भाई गोवा से बालिका को लेकर 13 सितंबर 2017 को बोकारो आये थे. बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले एक नाबालिग बालक के मामले की सुनवाई किशोर न्यायालय में चल रही है.

Next Article

Exit mobile version