27 बोक 22 (न्यायालय में पेशी के लिए जाते विधायक धूमल सिंह व अन्य.)संवाददाता, बोकारोबिहार के एकमा विधायक (जदयू) मनोरंजन सिंह उर्फ धूमल सिंह (56 वर्ष) का बयान गुरुवार को स्थानीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुधांशु कुमार शशि की अदालत में कलमबद्ध हुआ. न्यायालय में यह मामला जीआर केस संख्या 787/02 (एस) व बीएस सिटी थाना कांड संख्या 174/02 के तहत चल रहा है. विधायक के साथ उनके अधिवक्ता एलपी सिंह व समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव मुमताज अली भी उपस्थित थे. रंगदारी मांगने से संबंधित इस मामले में बिहार के जिला छपरा, थाना मांझी, ग्राम भजोना निवासी विधायक धूमल सिंह अभियुक्त हैं. दंडाधिकारी के समक्ष सीआरपीसी की धारा 313 के तहत विधायक धूमल सिंह ने अपना बयान दर्ज कराया. विधायक ने बताया कि वह निर्दोष हैं. उन पर झूठा इलजाम लगा कर केस में फंसाया गया है. उन्होंने किसी से रंगदारी की मांग नहीं की है. विधायक का बयान दर्ज करने के बाद दंडाधिकारी ने सजा के बिंदु पर फैसला सुनाने की तिथि 10 दिसंबर मुकर्रर की है. यह घटना 12 अगस्त 2002 की है. घटना की प्राथमिकी जमशेदपुर के इंटरनेशनल ऑटो लिमिटेड के कर्मचारी चास के पटेल नगर निवासी अरुण कुमार सिंह ने दर्ज करायी थी. अरुण सिंह ने जान मारने की धमकी देकर दो लाख रुपया रंगदारी मांगने का आरोप लगाया था. पुलिस जांच में यह मामला धूमल सिंह व अन्य अभियुक्तों के खिलाफ सत्य पाया गया था.
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रंगदारी के मामले में धूमल सिंह का बयान कलमबद्ध
27 बोक 22 (न्यायालय में पेशी के लिए जाते विधायक धूमल सिंह व अन्य.)संवाददाता, बोकारोबिहार के एकमा विधायक (जदयू) मनोरंजन सिंह उर्फ धूमल सिंह (56 वर्ष) का बयान गुरुवार को स्थानीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुधांशु कुमार शशि की अदालत में कलमबद्ध हुआ. न्यायालय में यह मामला जीआर केस संख्या 787/02 (एस) व बीएस सिटी थाना […]
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