दुष्कर्म के प्रयास का दोष सिद्ध
–26 मार्च 2008 को सेक्टर दो डी में हुई थी घटना –11 जुलाई को सुनाई जायेगी सजा बोकारोः सेक्टर दो डी एक 10 वर्षीया बालिका से दुष्कर्म के प्रयास मामले में अदालत ने एक युवक को दोषी ठहराया है. दोषी युवक सेक्टर दो डी, आवास संख्या 03-147 निवासी भोलू उर्फ प्रेमचंद (22 वर्ष) है. सजा […]
–26 मार्च 2008 को सेक्टर दो डी में हुई थी घटना
–11 जुलाई को सुनाई जायेगी सजा
बोकारोः सेक्टर दो डी एक 10 वर्षीया बालिका से दुष्कर्म के प्रयास मामले में अदालत ने एक युवक को दोषी ठहराया है. दोषी युवक सेक्टर दो डी, आवास संख्या 03-147 निवासी भोलू उर्फ प्रेमचंद (22 वर्ष) है. सजा 11 जुलाई को सुनायी जायेगी.
मामले की सुनवाई मंगलवार को त्वरित न्यायालय के जिला न्यायाधीश सत्य प्रकाश सिन्हा की अदालत में हुई. सरकार के तरफ से पैरवी विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार राय (आरके राय) ने की. न्यायालय में यह मामला सेशन ट्रायल संख्या 205/08 व बीएस सिटी थाना कांड संख्या 98/08 के तहत चल रहा था.
ऐसे हुई थी घटना
घटना 26 मार्च 2008 की है. बालिका अपनी सहेलियों के साथ भोलू के आवास के पास खेल रही थी. इसी दौरान भोलू बालिका को मिठाई व चॉकलेट का लालच देकर अपने आवास के आउट हाउस में ले गया. उसने बालिका से दुष्कर्म का प्रयास किया. घटना के दौरान भोलू ने बालिका के शरीर के कई हिस्सों को नोच–खचोट दिया था.
बाद में भोलू ने बालिका को मिठाई का लालच देकर किसी से कुछ भी नहीं कहने की बात कही. बालिका अपने घर पहुंची तो परिवार वालों को संदेह हुआ. पूछताछ में उसने सारी बात बता दी. इसके बाद बीएस सिटी थाना में मामला दर्ज कराया गया.