अपहरण मामले में पांच साल का कारावास

बोकारो: त्वरित न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश सत्य प्रकाश चौधरी की अदालत ने नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में चास के सरदार कॉलोनी निवासी अजय यादव को पांच वर्ष सश्रम कारावास व दो हजार रुपया जुर्माने की सजा दी है. जुर्माना नहीं देने पर मुजरिम को एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास होगा. न्यायालय […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 1, 2013 10:33 AM

बोकारो: त्वरित न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश सत्य प्रकाश चौधरी की अदालत ने नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में चास के सरदार कॉलोनी निवासी अजय यादव को पांच वर्ष सश्रम कारावास व दो हजार रुपया जुर्माने की सजा दी है.

जुर्माना नहीं देने पर मुजरिम को एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास होगा. न्यायालय में यह मामला सेशन ट्रायल संख्या 77/09 व चास थाना कांड संख्या 116/08 के तहत चल रहा था. पीड़िता की तरफ से अदालत में साक्ष्य व गवाह विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने प्रस्तुत किया.

नाबालिग होने के कारण बालक हो गया रिहा : घटना में एक नाबालिग बालक की भूमिका मुख्य बतायी गयी थी. नाबालिग का मामला जुबेनाइल बोर्ड में चल रहा था. नाबालिग होने के कारण बालक को जुबेनाइल बोर्ड ने इसे केस से बरी कर दिया था.

घटना 23 मई 2008 की है. 14 वर्षीय एक नाबालिग लड़की अपने आवास के बाहर के खड़ी थी. इसी दौरान नाबालिग बालक उसके पास आया. रूमाल सुंघा कर बालिका को बेहोश कर चास के सरस्वती नगर स्थित एक आवास में ले गया. बालिका को होश आया तो उसने अपने आप को एक कमरे में बंद पाया. होश में आने के बाद बालिका की बहन के बच्चे की हत्या करने की धमकी देकर चुप करा दिया गया. उसी दिन बालक बालिका को लेकर धनबाद चला गया. यहां अजय यादव से दोनों की मुलाकात हुई.

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