31 मार्च तक पूरा हो गरगा पुल का निर्माण : हाइकोर्ट
चास: झारखंड उच्च न्यायालय ने 31 मार्च तक नया गरगा पुल का निर्माण कार्य को पूरा करने का समय सीमा निर्धारित की है. यह आदेश भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष राजेंद्र महतो द्वारा दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दिया गया है. जबकि राष्ट्रीय उच्च पथ विभाग की ओर से सरकारी अधिवक्ता दायर काउंटर एफिडेविट […]
चास: झारखंड उच्च न्यायालय ने 31 मार्च तक नया गरगा पुल का निर्माण कार्य को पूरा करने का समय सीमा निर्धारित की है. यह आदेश भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष राजेंद्र महतो द्वारा दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दिया गया है. जबकि राष्ट्रीय उच्च पथ विभाग की ओर से सरकारी अधिवक्ता दायर काउंटर एफिडेविट दिनांक 27.8.2014 के आलोक में कहा कि 19.3.2015 तक गरगा पुल का कार्य समाप्त हो जायेगा.
याचिका दायरकर्ता श्री महतो की ओर से अधिवक्ता अशीम कुमार साहनी ने बहस करते हुए कहा : एक सटीक समय निर्धारित किया जाये, ताकि आम लोगों को कठिनाई से निजात मिल सके. इस पर उच्च न्यायालय 31 मार्च तक नया गरगा पुल का निर्माण कार्य की समय सीमा निर्धारित की है. उच्च न्यायालय के आदेश का पत्र बोकारो डीसी सहित संबंधित विभागों को लिखित रूप से दिया गया है. यह कहना हैं भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष राजेंद्र महतो का. वह बुधवार को चास भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में बोल रहे थे.
उन्होंने कहा : हर हाल ने राष्ट्रीय उच्च पथ व हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्सट्रक्शन लिमिटेड को पुल का निर्माण कार्य को पूरा करना होगा. लेकिन गरगा पुल के निर्माण कार्य गति से नहीं लगता है कि 31 मार्च तक पूरा हो पायेगा. अगर निर्धारित समय पर काम पूरा नहीं होता है, तो 31 मार्च के बाद उच्च न्यायालय में अवमानना का केस दायर किया जायेगा. मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष अंबिका ख्वास, पूर्व जिलाध्यक्ष रोहित लाल सिंह, अखिलेश महतो, करम चांद गोप, डीके त्रिवेदी, अशोक महथा, अभिजीत ख्वास, धर्मेद्र महथा आदि उपस्थित थे.