दहेज हत्या के मामले में पति सहित दो दोषी करार

बोकारो : त्वरित न्यायालय के विशेष न्यायाधीश बबीता प्रसाद की अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले की सुनवाई करते हुए पति सहित तीन को दोषी करार दिया है. दोष सिद्ध हुए मुजरिमों में चंदनकियारी के बनगड़िया ओपी अंतर्गत ग्राम तेतुलिया निवासी पति सुदाम कुंभकार, भैसूर निमाई कुंभकार, सास कल्याणी देवी शामिल है. सरकार की […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 28, 2015 8:51 AM
बोकारो : त्वरित न्यायालय के विशेष न्यायाधीश बबीता प्रसाद की अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले की सुनवाई करते हुए पति सहित तीन को दोषी करार दिया है. दोष सिद्ध हुए मुजरिमों में चंदनकियारी के बनगड़िया ओपी अंतर्गत ग्राम तेतुलिया निवासी पति सुदाम कुंभकार, भैसूर निमाई कुंभकार, सास कल्याणी देवी शामिल है.
सरकार की तरफ से मामले में विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने अपना पक्ष रखा. घटना की प्राथमिकी पश्चिम बंगाल के पुरूलिया थाना व ग्राम कंटा निवासी मृतका के भाई विनोद कुंभकार ने दर्ज करायी थी. घटना पांच सितंबर 2006 की है. घटना में विवाहिता रेखा देवी की मौत जहर खाने से हो गयी थी. मामला दर्ज कराते हुए भाई ने बताया था कि पति सहित ससुराल पक्ष के अन्य सदस्य एक लाख रुपये की मांग कर रेखा को प्रताड़ित करते थे. दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर पांच सितंबर 2006 को जहर खिला दिया. सजा की बिंदु पर फैसला 31 मार्च को होगा.

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