दहेज हत्या में सात वर्ष का सश्रम कारावास
बोकारो. त्वरित न्यायालय की विशेष न्यायाधीश बबीता प्रसाद की अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले में फैसला सुनाते हुए पति समेत ससुराल पक्ष के तीन सदस्यों को मंगलवार को सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी. सजा पाने वालों में चंदनकियारी के बनगड़िया ओपी अंतर्गत ग्राम तेतुलिया निवासी पति सुदाम कुंभकार, भैंसुर निमाई कुंभकार, […]
बोकारो. त्वरित न्यायालय की विशेष न्यायाधीश बबीता प्रसाद की अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले में फैसला सुनाते हुए पति समेत ससुराल पक्ष के तीन सदस्यों को मंगलवार को सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी. सजा पाने वालों में चंदनकियारी के बनगड़िया ओपी अंतर्गत ग्राम तेतुलिया निवासी पति सुदाम कुंभकार, भैंसुर निमाई कुंभकार, सास कल्याणी देवी शामिल हैं.
सरकार के तरफ से इस मामले में विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने अपना पक्ष रखा. घटना की प्राथमिकी पश्चिम बंगाल के जिला पुरूलिया थाना व ग्राम कंटा निवासी मृतका के भाई विनोद कुंभकार ने दर्ज करायी थी. घटना पांच सितंबर 2006 की है.
ससुराल पक्ष के अनुसार विवाहिता रेखा देवी की मौत जहर खाने से हो गयी थी. जबकि मामला दर्ज कराते हुए मृतका के भाई ने कहा था कि पति सहित ससुराल पक्ष के अन्य सदस्य एक लाख रुपये की मांग कर रेखा को प्रताड़ित करते थे. उसके अनुसार, मांग पूरी नहीं होने पर पांच सितंबर 2006 को जहर देकर ससुराल वालों ने रेखा को मार डाला.