फर्जीवाड़ा में रिटायर्ड सेक्रेटरी ने दी गवाही

धनबाद/बोकारो. सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश अरुण कुमार राय ने सोमवार को एक फर्जीवाड़ा मामले की सुनवाई की. अदालत में साक्षी रिटायर्ड सेक्रेटरी इंडिया पोस्ट श्रीमती ज्योत्स्ना डीस ने अपनी गवाही दी. उन्होंने अदालत को बताया कि जब वह एनपीसीसी के चीफ विजिलेंस अफसर के पद पर कार्यरत थीं, तब 28 अप्रैल 93 को सीबीआइ को […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 12, 2015 8:53 AM
धनबाद/बोकारो. सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश अरुण कुमार राय ने सोमवार को एक फर्जीवाड़ा मामले की सुनवाई की. अदालत में साक्षी रिटायर्ड सेक्रेटरी इंडिया पोस्ट श्रीमती ज्योत्स्ना डीस ने अपनी गवाही दी. उन्होंने अदालत को बताया कि जब वह एनपीसीसी के चीफ विजिलेंस अफसर के पद पर कार्यरत थीं, तब 28 अप्रैल 93 को सीबीआइ को लिखित शिकायत की थी.

उन्होंने घटना की पुष्टि की. अभियोजन की ओर से सीबीआइ के लोक अभियोजक कुंदन कुमार सिन्हा ने साक्षी का परीक्षण कराया. विदित हो कि सीबीआइ ने लिखित शिकायत पर 8 सितंबर 93 को बोकारो थर्मल के वरीय सुपरीटेंडिग इंजीनियर बीके डे, एकाउंट ऑफिसर एससी प्रसाद व एनआर सिन्हा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी. केस के आइओ सीबीआइ इंस्पेक्टर एमके शर्मा ने आरोप पत्र दाखिल किया. अदालत ने विचारण के दौरान 19 सितंबर 11 को आरोपियों के विरुद्ध आरोप तय किया.

क्या है मामला
बोकारो थर्मल पावर स्टेशन प्रबंधन ने सड़क निर्माण का ठेका कार्य ठेकेदार को दिया था. उक्त कार्य को 15 जून 86 से 15 मार्च 89 के बीच पूरा करना था. आरोपियों ने एक साजिश के तहत धोखाधड़ी कर बगैर काम किये ही एमवी बुक में फर्जी काम दिखा कर दो लाख 7 हजार नौ सौ चार रुपये का भुगतान करा कर कंपनी को नुकसान पहुंचाया. यह मामला आरसी केस नंबर 18/93 से संबंधित है.

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