प्रमंडलीय वन पदाधिकारी को कारण बताओ नोटिस

बोकारो: अमृत महतो व महेश्वर महतो के मामले में सोमवार को सुनवाई करते हुए अपर जिला न्यायाधीश प्रथम ने प्रमंडलीय वन पदाधिकारी बोकारो को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. इसका जवाब देने के लिए न्यायालय ने 15 दिनों का समय दिया है. जमानत की सुनवाई के दौरान अपर जिला न्यायाधीश प्रथम ने अभियुक्तों की […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 19, 2015 9:40 AM

बोकारो: अमृत महतो व महेश्वर महतो के मामले में सोमवार को सुनवाई करते हुए अपर जिला न्यायाधीश प्रथम ने प्रमंडलीय वन पदाधिकारी बोकारो को कारण बताओ नोटिस जारी किया है.

इसका जवाब देने के लिए न्यायालय ने 15 दिनों का समय दिया है. जमानत की सुनवाई के दौरान अपर जिला न्यायाधीश प्रथम ने अभियुक्तों की गिरफ्तारी को वन अधिनियमों की नियमावली के प्रावधानों के विपरीत पाया. यह भी पाया कि जिस जमीन पर दोनों व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गयी, वह जमीन वन विभाग के कब्जे में कभी रही ही नहीं है.

न ही उस जमीन (प्लॉट नंबर 94 मौजा भागाबांध, चंदनकियारी) पर वन विभाग का किसी तरह का स्वामित्व है. राज्य सरकार के नये जारी किये गये सर्वे सेटलमेंट रिकॉर्ड के अनुसार जमीन का दखलकार अमृत महतो व अन्य ग्रामीणों का है. ज्ञात हो कि एक मई को वन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा पंजीकृत केस 11/2015 में अमृत महतो व महेश्वर महतो को वन विभाग ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था.

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