एटीएम लूट कांड में चार दोषी करार

बोकारो: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गौतम कुमार चौधरी की अदालत ने एटीएम लूट कांड के चार अभियुक्तों को मुजरिम करार दिया है. मुजरिमों में चंद्रदीप कुमार यादव, शुभम गोस्वामी, आरिफ व इसलाम शामिल हैं. अदालत ने इस मामले के दो अभियुक्त बबलू रजक व कर्ण महतो को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 4, 2013 10:44 AM

बोकारो: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गौतम कुमार चौधरी की अदालत ने एटीएम लूट कांड के चार अभियुक्तों को मुजरिम करार दिया है. मुजरिमों में चंद्रदीप कुमार यादव, शुभम गोस्वामी, आरिफ व इसलाम शामिल हैं. अदालत ने इस मामले के दो अभियुक्त बबलू रजक व कर्ण महतो को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया.
यह मामला अदालत में सेशन ट्रायल संख्या 142/13 व बालीडीह थाना कांड संख्या 149/12 के तहत चल रहा है. सजा के बिंदु पर फैसला सुनाने की तिथि 04 दिसंबर निर्धारित की गयी है. 04 नवंबर 2012 को अज्ञात अपराधियों ने बालीडीह थाना क्षेत्र के बियाडा स्थित एसबीआइ एटीएम के गार्ड को अपने कब्जे में लेकर एटीएम से रुपये लूटने का प्रयास किया था.

अपराधी रुपये लूटने में सफल नहीं हो सके थे. लेकिन दो एटीएम को क्षतिग्रस्त कर बैंक को 30 लाख का नुकसान पहुंचाया था. बालीडीह थानेदार वीर कुमार ने वीडियो फुटेज व अन्य साक्ष्य के आधार पर अपराधियों को गिरफ्तार किया. वैज्ञानिक पद्धति से जांच करा कर अदालत में साक्ष्य जमा किया.

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