कलात्मक नहीं, सिर्फ मानक के अनुरूप नंबर प्लेट ही मान्य

बोकारो : अगर आप अपनी गाडी के नंबर कलात्मक तरीके से लिखा है. तो दुरु स्त करवा लीजिये. यही नहीं नंबर प्लेट पर पुलिस, प्रेस, झारखंड सरकार,भारत सरकार या कुछ और लिखा है, तो उसे भी हटवा दीजिये. ऐसा नहीं करने पर आपकी गाड़ी का चालान होगा. आपको 100 रुपये जुर्माना देना होगा. गुरुवार को […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 1, 2016 4:35 AM

बोकारो : अगर आप अपनी गाडी के नंबर कलात्मक तरीके से लिखा है. तो दुरु स्त करवा लीजिये. यही नहीं नंबर प्लेट पर पुलिस, प्रेस, झारखंड सरकार,भारत सरकार या कुछ और लिखा है, तो उसे भी हटवा दीजिये. ऐसा नहीं करने पर आपकी गाड़ी का चालान होगा. आपको 100 रुपये जुर्माना देना होगा. गुरुवार को बोकारो एसपी वाइएस रमेश में स्वयं नया मोड़ में ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की. एसपी ने वैसे वाहन को पकड़कर नंबर प्लेट भी खुलवाया व फाइन भी कराया.

दोषपूर्ण नंबर पर कार्रवाई का प्रावधान है. केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 के नियम 50 तहत निजी गाड़ियो पर सिर्फ सफेद पृष्ठभूमि पर काले रंग से पंजीयन नंबर साफ व स्पष्ट लिखे होने चाहिए, न कि कलात्मक या टेढ़े-मेढ़े ढंग से. इसके साथ ही गाड़ी के आगे और पीछे दोनों ओर लिखा होना चाहिए.

विभागीय सुस्ती के कारण बढ़ी है मनमानी : वाहनों का नंबर प्लेट कैसे होनी चाहिये. इसका स्पष्ट उल्लेख केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 के 50 व 51 में है.लेकिन विभागीय सुस्ती के कारण मनमाने तरीके से नंबर प्लेट का इस्तेमाल हो रहा है.

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