महिला के हत्यारे को आजीवन सश्रम कारावास
बोकारो : स्थानीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश चतुर्थ आरएस उपाध्याय की अदालत ने बुधवार को सेक्टर 12 बी, आवास संख्या 3059 निवासी महिला लक्ष्मी देवी (55 वर्ष) की हत्या के मामले में एक व्यक्ति को दोषी पाते हुए आजीवन सश्रम कारावास की सजा दी है. सजा पाये मुजरिम सेक्टर 12 बी, आवास संख्या 3502 […]
बोकारो : स्थानीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश चतुर्थ आरएस उपाध्याय की अदालत ने बुधवार को सेक्टर 12 बी, आवास संख्या 3059 निवासी महिला लक्ष्मी देवी (55 वर्ष) की हत्या के मामले में एक व्यक्ति को दोषी पाते हुए आजीवन सश्रम कारावास की सजा दी है. सजा पाये मुजरिम सेक्टर 12 बी, आवास संख्या 3502 निवासी पंकज कुमार है.
न्यायालय में यह मामला सेशन ट्रायल संख्या 143/14 व बीएस सिटी थाना कांड संख्या 84/14 के तहत चल रहा था. भादवि की धारा 302 के तहत आजीवन सश्रम कारावास व 10 हजार रुपया जुर्माना की सजा दी है. जुर्माना नहीं देने की सूरत में एक वर्ष का साधारण कारावास अतिरिक्त होगा.
घटना की प्राथमिकी मृतका के पति उपेंद्र नाथ तिवारी (62 वर्ष) ने स्थानीय थाना में दर्ज करायी थी. यह घटना 10 मार्च 2014 की है. श्री तिवारी बोकारो इस्पात संयंत्र के सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं. उनके दो पुत्र है. एक पुत्र इंदौर व दूसरा पुणे में काम करता है.